राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 7 फरवरी। दो म्यूल एकाउंट धारकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपियों द्वारा विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से बेईमानी से प्रवंचना कर सायबर धोखाधड़ी कर राशि प्राप्त करने के लालच में यह कृत्य किया।
मिली जानकारी के अनुसार 9 जुलाई 2025 को भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से विभिन्न म्यूल एकाउंट धारकों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव छग से प्राप्त पत्र जिसमें वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र समन्वय पोर्टल को पुलिस के लिए अनुसंधान प्रयोजन में सायबर अपराध की जानकारी साझा करने प्रशस्त मार्गदर्शक में ऐसे म्यूल बैंक एकाउंट जिसका इस्तेमाल सायबर धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का व्ययन करने, उपयोग करने व संवर्धन करने के लिए उपयोग में लाया गया है, से संबंधित जानकारी समन्वय पोर्टल से एकत्रित की गई। जिसमें युको बैंक राजनांदगांव के दो खातों का उल्लेख किया गया है।
प्रपत्र में दिए गए जानकारी के अनुसार उल्लेखित दिनांक के खातों की जानकारी वर्ष 2024-2025 प्राप्त किया गया। जिनमें से 01 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त युको बैंक राजनांदगांव के दोनों खातों में साइबर धोखाधड़ी एवं नालेजमेंट नंबरों पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरों के आधार पर खातों में कुल रकम एक लाख 44 हजार 15 रुपए धोखाधड़ी कर खातों में जमा होना पाया गया।
सायबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन राशि का उपयोग बैंक खाता धारका संवर्धक व मोबाइल नम्बर धारक द्वारा किया गया है। उक्त संबंधित बैंक खाता के धारक के संबंध में वांछित जानकारी प्राप्त की गई है। उक्त धनराशि की प्राप्ति हेतु खाता खुलवाने व सहायता पहुंचाने वाले धारक/संपर्थक द्वारा साधारणत: उक्त कार्य में अग्रसर रहकर अवैध धन जो साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को यह जानते हुए कि वह सम्पति बेईमानी व किसी प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा प्राप्त की गई है, ऐसे संपत्ति को अभ्यासत: प्राप्त करते और छिपाने में या व्ययनित करने में यह विश्वास करने का कारण रखते हुए संपत्ति का संवर्धन करना पाया गया है।
इसके अतिरिक्त उपरोक्त बैंक खातों के विरुद्ध संबंधित शिकायतों की विस्तृत जानकारी भारत सरकार के समन्वय पोर्टल से प्राप्त कर देशनिक कार्य की जा सकती है अतएव म्यूल एकाउंट धारकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए प्राप्त दस्तावेजों की जांच पश्चात आरोपी मोबाइल धारकों के खिलाफ अप.क्र. 380/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111, 3(5) भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपियों के बैंक स्टेमेंन्ट प्राप्त कर आरोपी आवेश खान 24 वर्ष साकिन गौरीनगर राजनांदगांव एवं मुकेश कुमार वैष्णव 28 वर्ष साकिन दिनदयाल कॉलोनी कौरिनभांठा राजनांदगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ पर अपराध स्वीकार करने पर 6 फरवरी को मामले में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।


