रायपुर

कामरान अंसारी, और एक अन्य पर जमीन खरीदने 420 दर्ज, कोर्ट ने दिया आदेश
27-Nov-2024 2:42 PM
कामरान अंसारी, और एक अन्य पर जमीन खरीदने 420 दर्ज, कोर्ट ने दिया आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 नवंबर।
मोवा पंडरी पुलिस ने कोर्ट के आदेशानुसार कांग्रेस के पार्षद और उसके साथी पर 420की मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक कामरान अंसारी और दिनेश राठौर ने 5 मई 2012 को योगेश वाष्र्णेय (64) से जमीन खरीदने का सौदा किया। अग्रसेन चौक स्थित नगर निगम कॉलोनी निवासी वसने की शंकर नगर इलाके में विधानसभा रोड पर 2000 वर्गफीट का एक भूखंड है। इस पुराना मकान भी बना हुआ है। 

इसे खरीदने  दिनेश और कामरान ने 5-5-12 को इकरारनामा तैयार कर बयाना देने के बाद कच्चे मकान को तोड़ दिया । इसके बाद भूखंड न खरीदने की बात कह कर बयाना भी वापस ले लिया। इस बीच 14-5-24 के दौरान किसी दिन दोनों ने यह भूखंड किसी दूसरे को बेच दिया । इसकी सूचना लगते ही  योगेश वसने ने कोर्ट में मामला दर्ज किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलेश्वरी सिन्हा के दिए फैसले पर पंडरी पुलिस ने मंगलवार शाम कामरान, दिनेश के खिलाफ 420,34 का अपराध दर्ज किया। दोनों आरोपी पकड़ से बाहर फरार है।

कार्ट के आदेश अनुसार दिनेश राठौर, निवासी साई नगर जेल रोड, मो. कामरान अंसारी, वल्द मो. शमशुद्दीन अंसारी निवासी राजा तालाब ने योगेश वाष्र्णेय के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वीआईपी स्टेट, शंकर नगर विधान सभा रोड में स्थित भूमि खसरा नंबर 1130/5 घ-6 रकबा 9700 वर्गफुट भूमि, (वर्तमान में) पटवारी हल्का नंबर 110/63 को 45 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया था। सौदे की सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने के बाद दिनेश राठौर से संपूर्ण राशि प्राप्त कर, भूमि का कब्जा दे दिया था, और केवल पंजीयन शेष था। कब्जा लेने के बाद दोनों ने भूमि में स्थित मकान को तोड़ दिया गया तथा कुछ दिनों बाद जमीन के ऊपर से हाईटेंशन तार जा रहा है बताते हुए दिनेश ने जमीन नहीं खरीद सकता बोल कर रू. 45 लाख वापस माँग लिया। जिसके बाद योगेश ने दिनेश को पूरे रू. 45 लाख आरटीजीएस 26 जून और 1 जुलाई 2020 में वापस कर दिया। एक दिन योगेश अपनी भूमि पर गया तब पाया कि उसकी शेष 9700 वर्गफुट भूमि पर दिनेश ने बाउंडरीवाल का निर्माण किया है।  योगेश के पूछताछ में दिनेश ने भूमि को कामरान अंसारी को बेचना बताया, साथ ही बाउंडरीवाल पर लिखा हुआ पाया। जब योगेश ने अंसारी से फोन पर पूछताछ की, तो अंसारी ने जमीन खरीदने की बात कही। इस तरह से उन दोनों ने योगेश के साथ धोखाधड़ी की, कोर्ट ने इसे धारा 319, 322, 324, 329.3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय कृत्य बताया। 
 

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