कोरिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 20 नवंबर। कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर बीते दो माह से स्कूलों के विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कोरिया की टीम के द्वारा कोरिया जिले के कुड़ेली, सरभोका, बुडार, करजी, रनई, छींदिया, पटना में संचालित शासकीय महाविद्यालय, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय, शासकीय हिंदी विद्यालय, के आसपास संचालित तथा पटना एवं बुड़ार के शासकीय अस्पताल के 100 गज दायरे के अंदर संचालित पान ठेला, किराना स्टोर, जनरल स्टोर एवं टी स्टॉल में सिगरेट और तम्बाकू पदार्थ का विक्रय कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर 28 पान ठेला, किराना स्टोर, एवं टी स्टॉल से क्रमश: 4150 रूपये जुर्माना किया गया।
निरीक्षण के दौरान जाँच दल द्वारा विक्रय केंद्रों को केंद्र में लगाए जाने वाले बोर्ड धूम्रपान निषेध क्षेत्र यहां पर धूम्रपान करना अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना एक दंडनीय अपराध है संबंधी बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया गया। भविष्य में स्कूल, कॉलेज एवं जिला अस्पताल परिसर के आसपास तंबाकू एवं सिगरेट न बेचने की सख्त हिदायत दी गई।