महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,11नवंबर। महासमुंद-कसडोल जंगल सीमा पर जंगली जानवरों के शिकार के लिए खूंटी फंसाते 5 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा है। आरोपियों के पास से जीआई तार और सेंट्रिंग तार जब्त किया गया है।
जानकारी अनुसार वन अमलों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्ती की जा रही है। इसी दौरान शनिवार रात परिक्षेत्र अर्जुनी अंतर्गत वन क्षेत्र में गश्ती के दौरान टीम द्वारा कुछ लोगों को जंगल की तरफ गांजरडीह बीट में जाते हुए देखा गया। टीम ने उनका पीछा किया और जंगल में छिपकर उनको पकडऩे के लिए घात लगाकर बैठे रहे। सुबह 4 बजे शिकार के 05 आरोपियों को वन विभाग ने धर दबोचा। मुख्य शिकारी कमल सिंह ग्राम गांजरडीह निवासी है।
विभाग के मुताबिक उक्त आरोपी कमल सिंह पूर्व में भी वन्यप्राणी के शिकार केस में जेल भेजा जा चुका है और जमानत में बाहर आकर पुन: शिकार की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। वह व्यक्ति आदतन शिकारी है। इसके अलावा अन्य 4 आरोपी क्रमश: कुंजराम विश्वकर्मा ग्राम करमेल, कुबेर सिंह भोई ग्राम करमेल, चैनूराम भोई ग्राम करमेल एवं युधिष्ठिर भोई ग्राम करमेल निवासी हंै। इनके पास से शिकार सामग्री करीब 6 किग्रा. जी आई तार एवं 6 किलो ग्राम सेटिंग तार जब्त किया गया है। जिसे जंगल में फैलाकर लकड़ी की खुंटी लगाकर 11 हजार वोल्ट के विद्युत खम्भे में कनेक्शन करके वन्यप्राणियों का शिकार करते थे। आरोपियों को पकडऩे वाली टीम में गोविंद राम निषाद वनरक्षक परिसर रक्षी गांजरडीह,सनद यादव, भानु प्रसाद केंवट, तुलाराम, मनोहर सुरक्षा श्रमिक शामिल थे।
मालूम हो कि इसके पूर्व 2 दिन पहले ही वन विभाग की टीम द्वारा गांजरडीह एवं सराईपाली के आसपास के गांव में बाघ एवं अन्य वन्यप्राणी विचरण के संबंध में मुनादी कराई गयी थी। ग्रामीणों को समझाईश दी गयी थी कि वन क्षेत्र में न जावें। उसके बाद भी शिकारियों द्वारा वन्यप्राणी के शिकार करने का प्रयास किया गया। हालांकि विभाग की टीम ने शिकार के पूर्व ही शिकारियों को धर दबोचा।
इसके पूर्व सोनाखान परिक्षेत्र के भुसड़ीपाली बीट में भी दो बंदूकधारी शिकारियों को उनके शिकार के पूर्व ही उन्हें पकड़ लिया गया था। उक्त शिकार में संलिप्त 5 शिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया।
इस पूरी कार्रवाई में उप वनमंडलाधिकारी कसडोल हितेश कुमार ठाकुर, परिक्षेत्र अधिकारी अर्जुनी अनिरूद्ध भोई, सोनाखान रेंजर सुनित साहू, परिक्षेत्र सहायक सोनाखान योगेश कुमार साहू, वनपाल एवं परिक्षेत्र अर्जुनी के समस्त वन अमला शामिल थे। जंगली जानवर का शिकार के लिए खूंटी फंसाते जिन 5 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा है, उनसे जीआई तार और सेंटिंग तार जब्त कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। शिकार में संलिप्त 2 आरोपी को परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान सुनीत साहू ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के साथ आम्र्स एक्ट 195.9 के तहत कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी कसडोल के सुपुर्द में किया गया है।