कोण्डागांव

गांजा तस्करी, दो को 10-10 साल सजा
30-Jul-2021 9:06 PM
 गांजा तस्करी, दो को 10-10 साल सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 30 जुलाई। जिला के विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेश कुमार सोनी न्यायालय ने गांजा तस्करी के आरोप में पकड़े गए दो आरोपियों को 10-10 साल कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

दोनों आरोपियों को सिटी कोतवाली कोण्डागांव की पुलिस ने 3 अप्रैल 2018 को कार से 198 किलो गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया था। इस मामले पर शासन की ओर से लोक अभियोजक दिलीप जैन ने पैरवी की है।

मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया, सिटी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक प्रमोद कश्यप ने जगदलपुर की ओर से आ रही कार एमएच 02 बीएम 7140 को जांच के लिए पेट्रोलिंग के दौरान रोका, पर कार मौके से भाग निकली। जिसे पीछा कर जामकोटपारा चौक के पास पेट्रोल पंप के पास रोका गया। कार की जांच के दौरान कार सवार दिनकर त्रयंबक इंगोले (32) निवासी अकोला महाराष्ट्र व अशोक आधार कोली (29) निवासी औरंगाबाद महाराष्ट्र के कब्जे से 198.490 किलो गांजा जब्त किया गया। अब इस मामले पर दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध हो चुका है।

कोण्डागांव जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेश कुमार सोनी न्यायालय ने आरोपियों को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।

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