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1 दिसम्बर से मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में छूट प्रदान करने छग चेम्बर का कृषिमंत्री को ज्ञापन
07-Dec-2021 12:30 PM
1 दिसम्बर से मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में छूट प्रदान करने छग चेम्बर का कृषिमंत्री को ज्ञापन

रायपुर, 7 दिसंबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को कृषि उपज मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु ज्ञापन सौंपा।

श्री पारवानी ने बताया कि पोहा उद्योगों पर पूर्व में 1 प्रतिशत की दर से मंडी-शुल्क लगता था, परंतु छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्र. 5923/ डी-15/ 116/ पार्ट-2 /2004/14-2 दिनांक 30.11.2021 छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी ( संशोधन ) अधिनियम 2020 में किये गये संशोधन के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक 100 रूपये पर मंडी शुल्क 3 रू. एवं कृषक कल्याण शुल्क 2 रू.की दर से दिनांक 01.12.2021 से आगामी आदेश तक प्रभावशील कर दी गई है।

श्री पारवानी ने बताया कि इसी प्रकार उपरोक्त अधिसूचना में किराना एवं दलहन पर 0.5 प्रतिशत की दर से कृषक कल्याण शुल्क एवं मंडी शुल्क 1 प्रतिशत  प्रभावशील कर दी गई है।  कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु आपकी 19-24 उद्योग नीति में खाद्य प्रसंस्करण को विशेष बढ़ावा दिया गया है, जिससे प्रोत्साहित होकर किसान, उद्योगपति एवं व्यापारियों का व्यवसाय सुचारू एवं सरलता से चल रहा है जिससे रोजगार के अवसरों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

वर्तमान अधिसूचना के आधार पर यदि मंडी शुल्क में वृद्धि होती है तो छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त पोहा, दलहन उद्योग एवं किराना व्यवसाय अन्य समीपवर्ती राज्यों के समक्ष प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं हो पायेंगे जिससे प्रदेश के पोहा, दलहन उद्योगों एवं उसमें कार्यरत श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे एवं किराना व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।


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