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सेन्ट्रल जीएसटी प्रिंसिपल कमिश्नर को जीएसटी सरलीकरण हेतु चेम्बर सुझाव
09-Sep-2021 12:25 PM
सेन्ट्रल जीएसटी प्रिंसिपल कमिश्नर को जीएसटी सरलीकरण हेतु चेम्बर सुझाव

रायपुर, 9 सितंबर। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी प्रावधान में सरलीकरण हेतु बी.बी.महापात्रा, प्रिंसिपल कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी, रायपुर को चेम्बर ने सुझाव दिए। श्री पारवानी ने जीएसटी के तहत व्यापार करने में आसानी हेतु सुझाव दिये जो निम्नानुसार है- 

नियम 36(4) के तहत आईटीसी का लाभ उठाने पर प्रतिबंध, नियम 86(बी) के तहत आईटीसी के उपयोग पर प्रतिबंध, नियम 59(5) के तहत जीएसटीआर 1 दाखिल करने पर रोक, नियम 21ए के तहत पंजीकरण का निलंबन, नियम 21 के तहत जीएसटी पंजीकरण रद्द करना, जीएसटी पंजीकरण के लिए नियम 8 और 9 में किए गए परिवर्तन, नियम 138 और 138(ई) के तहत ई-वे बिल की वैधता में किए गए बदलाव, पंजीकरण रद्द करने के निरसन के संबंध में अपील का निपटान। 

आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न टर्नओवर के अनुसार टर्नओवर में बेमेल होने के कारण नोटिस जारी करना, एग्रीगेटर के माध्यम से सामान बेचने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण, धारा 74 के तहत कार्यवाही, एक ही लेन-देन पर दो बार ब्याज लिया जाता है, वन टाइम विवाद समाधान योजना, रिटर्न के सुधार की सुविधा, अशोध्य ऋणों के मामले में भुगतान किए गए कर का पुन: क्रेडिट, ब्याज दर 18 प्रतिशत के बजाय 8 से 12 प्रतिशत तक कम की जानी चाहिए।


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