कारोबार

प्रिंसीपल कमिश्नर-सेन्ट्रल एवं कमिश्नर-राज्य को आसान जीएसटी व्यापार हेतु कैट का ज्ञापन
28-Aug-2021 12:36 PM
प्रिंसीपल कमिश्नर-सेन्ट्रल एवं कमिश्नर-राज्य को आसान जीएसटी व्यापार हेतु कैट का ज्ञापन

रायपुर, 28 अगस्त। कैट के प्रतिनिधि मंडल ने जीएसटी के तहत व्यापार करने में आसानी हेतु बी.बी. महापात्रा, प्रिंसीपल  कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी एवं समीर विश्नोई कमिश्नर राज्य जीएसटी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया कि कैट ने जीएसटी के तहत व्यापार करने में आसानी हेतु सुझाव दिये। 

इनमें नियम 36(4) के तहत आईटीसी का लाभ उठाने पर प्रतिबंध, नियम 86(बी) के तहत आईटीसी के उपयोग पर प्रतिबंध, नियम 59(5) के तहत जीएसटीआर 1 दाखिल करने पर रोक, नियम 21ए के तहत पंजीकरण का निलंबन, नियम 21 के तहत जीएसटी पंजीकरण रद्द करना, जीएसटी पंजीकरण के लिए नियम 8 और 9 में किए गए परिवर्तन, शामिल हैं। 

इनमें नियम 138 और 138(ई) के तहत ई-वे बिल की वैधता में किए गए बदलाव, पंजीकरण रद्द करने के निरसन के संबंध में अपील का निपटान, आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न टर्नओवर के अनुसार टर्नओवर में बेमेल होने के कारण नोटिस जारी करना, एग्रीगेटर के माध्यम से सामान बेचने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण, धारा 74 के तहत कार्यवाही, शामिल हैं।

इनमें एक ही लेन-देन पर दो बार ब्याज लिया जाता है, वन टाइम विवाद समाधान योजना, रिटर्न के सुधार की सुविधा, अशोध्य ऋणों के मामले में भुगतान किए गए कर का पुन: क्रेडिट, ब्याज दर 18 प्रतिशत के बजाय 8 से 12 प्रतिशत तक कम की जानी चाहिए आदि।  


अन्य पोस्ट