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कैट सीजी का केन्द्रीय वित्तमंत्री को आभार
02-Aug-2021 2:05 PM
कैट सीजी का केन्द्रीय वित्तमंत्री को आभार

रायपुर, 2 अगस्त। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार, जीएसटी ऑडिट और सीए/सीएमए द्वारा प्रमाणित जीएसटीआर और 9सी जमा करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। जिसकी कैट सी.जी. चैप्टर द्वारा लगातार व्यापारियों के हितार्थ इस मांग को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं जीएसटी कौंसिल के सदस्यों को भेजा जा रहा था।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पारवानी  एवं  प्रदेश अध्यक्ष श्री दोशी ने बताया कि पूर्व में पंजीकृत व्यक्ति 9 एवं 9सी दोनों अपने टर्नओवर के अनुसार दाखिल करते थे  जिसमे 9सी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट्स से दस्तखत करवा के जमा करते थे, जो कि अब 3 स्लैब्स में बट गया है। 2 करोड़ तक के टर्नओवर पर 9 एवं 9सी फ़ाइल नही करना है। 2 से 5 करोड़ तक के टर्नओवर तक केवल 9 फ़ाइल करना है जिसे पंजीकृत व्यक्ति स्वयं साइन करेगा। और 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर पर 9 एवं 9सी दोनों फ़ाइल होंगे जिसे अब पंजीकृत व्यक्ति ही स्वयं साइन कर के दाखिल करेगा। 

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि सीबीआईसी द्वारा अधिसूचना जारी करके अधिनियम, 2021 के अनुसार, जीएसटी ऑडिट और सीए/सीएमए द्वारा प्रमाणित जीएसटीआर और 9 सी जमा करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। इस हेतु कैट सी.जी. चैप्टर द्वारा केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया साथ कैट सी.जी. चेप्टर द्वारा  जीएसटी के विसंगतियो को दूर करने एवं सरलीकरण हेतु दिये गये सुझावों को भी ध्यान देने का आग्रह भी किया।


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