बेमेतरा

अभियोग पत्र 60-90 दिनों के भीतर कोर्ट में दाखिल करें -आईजी
30-Sep-2025 4:06 PM
अभियोग पत्र 60-90 दिनों के भीतर कोर्ट में दाखिल करें -आईजी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 30 सितंबर। आईजी दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग को जिला प्रवास के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके बाद उन्होंने जिले के राजपत्रित अधिकारियों व थाना चौकी प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बीट सिस्टम की समीक्षा की गई। उन्होंने 60 से 90 दिनों के भीतर अभियोग पत्र कोर्ट में दाखिल करने के निर्देश दिए। थाना, चौकी व बीट प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करें। स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित करें। उन्होंने क्षेत्र में जुआ, अवैध शराब, मादक पदार्थों, नशीली दवाओं की गतिविधियों की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए।

लिस्टेड बदमाशों पर सतत निगरानी रखी जाए-आईजी ने कहा कि गुंडा, निगरानी, सूचीबद्ध अपराधियों पर सतत निगरानी रखें। क्षेत्र के भौगोलिक विवरण, प्रमुख जनप्रतिनिधि, कर्मचारी एवं वरिष्ठ व्यक्तियों की जानकारी संकलित करें। विवादग्रस्त क्षेत्र, आपराधिक ठिकानों, मेले-त्योहारों, डेरा डालने व घुमक्कड़ लोगों की गतिविधियों व क्षेत्र में चल रहे पुराने विवादों और विवादों के कारण की जानकारी नियमित रूप से बीट पुस्तिका में अद्यतन करें।

फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी अनिवार्य-आईजी गर्ग ने समयबद्ध मामलों का शीघ्र निपटारा कर 60 से 90 दिनों के भीतर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने तलाशी और जब्ती के दौरान फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी को अनिवार्य बताते हुए मामलों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सायबर प्रहरी अभियान और त्रिनयन एप के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने सशक्त एप के माध्यम से वाहनों की चेकिंग को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही, स्मार्ट और हाईटेक पुलिसिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर एसएसपी रामकृष्ण साहू, एएसपी ज्योति सिंह, एसडीओपी बेरला विनय कुमार, डीएसपी कौशिल्या साहू आदि मौजूद रहे।


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