बलरामपुर
महिला आरोपी भी दोषी; फरार आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज, 11 नवम्बर। राज्यभर में सनसनी फैलाने वाले राजेश ज्वेलर्स डकैती प्रकरण में सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ की अदालत ने सोमवार को पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में महिला अभियुक्त अंजनी एक्का भी शामिल है।
ज्ञात हो कि 11 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 1.15 बजे गांधी चौक, रामानुजगंज स्थित राजेश ज्वेलर्स में आठ हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोला था। पिस्तौल और देशी कट्टों से लैस हमलावरों ने दुकान संचालक राजेश सोनी पर हमला कर घायल कर दिया और और 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी, 7 लाख नगद और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। लूट की कीमत करीब 2.87 करोड़ आंकी गई।
घटना के समय दुकान में मौजूद ग्राहकों लालेश्वर गुप्ता व उनकी पत्नी शोभा गुप्ता से भी सोने की चैन, अंगूठी और मोबाइल छीने गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरोह के सदस्यों की पहचान कर उन्हें छत्तीसगढ़ और झारखंड से गिरफ्तार किया।
दोषी ठहराए गए आरोपी- आनंद सोनी उर्फ सोनू सोनी, मोनू सोनी उर्फ राजा सोनी उर्फ बुकिंग, राहुल मेहता, अरविंद कुमार, अंजनी एक्का।
इन पांचों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(6) और 311 के तहत दोषी पाया गया। साथ ही मोनू सोनी को आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अतिरिक्त सजा भी दी गई।
महिला अभियुक्त अंजनी एक्का की भूमिका
पुलिस जांच में पाया गया कि अंजनी एक्का ने मुख्य आरोपी सोनू सोनी के साथ मिलकर लूट के आभूषणों को खपाने और रकम को अपने खाते में रखने में सहयोग किया था। उसके खाते से 6,59,500 की राशि जब्त की गई, जिसे अदालत ने अपील अवधि पूर्ण होने के बाद पीडि़त राजेश सोनी को लौटाने का आदेश दिया है।
फरार आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर
अदालत ने विक्की सिंह, रोहित कुमार सिंह, राधेश्याम कुमार उर्फ श्याम पासवान को फरार घोषित कर स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।वहीं डबलू प्रसाद गुप्ता और रविकांत पासवान उर्फ साधू के विरुद्ध जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है।
अदालत की टिप्पणी
सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने अपने फैसले में कहा— दिन-दहाड़े बाजार में हथियारों के बल पर की गई यह डकैती समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करती है। ऐसे अपराधों पर कठोरतम दंड आवश्यक है।
जब्त सामग्री
पुलिस ने इस प्रकरण में 4208.7 ग्राम सोना, 6800 ग्राम चांदी, एक बोलेरो वाहन, मोटरसाइकिल, हथियार और अन्य सामग्रियाँ जब्त की हैं, जो न्यायालय अभिरक्षा में रखी गई हैं।
राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने की, जबकि विवेचना तत्कालीन निरीक्षक रमाकांत तिवारी द्वारा की गई थी।


