बलरामपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजपुर, 9 मई। ग्रामीणों को बहला-फुसलाकर, कूटरचना करते हुए उत्खनन पट्टा प्राप्त करने वाले सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामला बरियों चौकी क्षेत्र के ग्राम बघिमा का है।
प्रार्थिया वृहस्पति निवासी बफौली,थाना अम्बिकापुर, जिला सरगुजा ने थाना राजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि, इसके पिता झाड़ी और खरीदू दोनों भाई हैं, दोनों भाईयों के सम्मिलित खाता की भूमि ग्राम बधिमा चौकी बरियो में स्थित है। पिता स्व. झाडी की मृत्यु 26 नवंबर 2019 को हो गई है एवं उपरोक्त भूमि का खसरा नम्बर कमश: 788, 789, 790, 791, 792 रकबा कमश: 0.60, 0.1420, 0.1540, 0.3840, 0.740 हेक्टेयर है। उक्त भूमि को मेरे मृत पिता झाड़ी एवं भाई खरीदू की सम्पत्ति को 26 जून 2023 को ग्राम बधिमा के क्रशर प्लांट संचालक मेमर्स विजय कुमार अग्रवाल निवासी कुण्डला सिटी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से सहमति पत्र निष्पादित कराते हुए चूना पत्थर उत्खनन हेतु पट्टा प्राप्त किया गया है।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना राजपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले के संबंध में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजपुर कुमार चंदन सिंह के नेतृत्व में थाना राजपुर से पुलिस टीम गठित की गई। प्रकरण की जांच में एसडीएम राजपुर से झाडी की मृत्यु के संबंध में प्रतिवेदन एवं मामले का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिस पर फर्जी तरीके से सहमति पत्र बनाया गया है।
आरोपी विजय कुमार अग्रवाल से पूछताछ करने पर अरविन्द सारथी एवं जगरनाथ पोर्ते के साथ मिलकर जमीन का लीज निष्पादित कर कलेक्टर कार्यालय में चूना पत्थर उत्खनन करने हेतु आवेदन किये थे। पुलिस ने विजय कुमार अग्रवाल सरगुजा, अरविन्द सारथी उर्फ नईहर चौकी बरियों बलरामपुर-रामानुजगंज, जगरनाथ पोर्ते बधिमा, चौकी बरियों के विरूद्ध धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3 (5) बीएनएस एवं एसटी/एससी एक्ट की धारा 3 (2) (ट) के तहत गिरफ्तार कर लिया है।