बलरामपुर

तंबाकू उत्पादों की बिक्री में नियमों का उल्लंघन
30-Nov-2023 8:30 PM
तंबाकू उत्पादों की बिक्री में नियमों का उल्लंघन

पान-किराना दुकानों में छापा, जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज, 30 नवंबर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा रामानुजगंज के कई पान भंडार, किराना स्टोर और किराना सामानों की ट्रेडिंग एजेंसी में छापेमारी करते हुए जुर्माना लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है।

कार्रवाई के दौरान डॉ. सुबोध सिंह, नोडल अधिकारी, योगेश परस्ते ड्रग्स इंस्पेक्टर, रविकांत गुप्ता सहायक नोडल, रामानुजगंज बीएमओ डॉ. दीक्षित बीपीएम डहरिया शामिल रहे. सीएमएचओ के निर्देश पर यह छापामार कार्रवाई की गई है।

केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक तंबाकू उत्पादों गुटका सिगरेट के पैकेट पर चित्र के साथ चेतावनी लगाना अनिवार्य है लेकिन इसके बावजूद कई दुकानों पर बिना चेतावनी वाले गुटका सिगरेट के पैकेट धड़ल्ले से बिक्री करने की शिकायत मिलने पर विभाग के द्वारा छापेमारी करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है।

पान की दुकानों में सिगरेट और गुटका के पैकेट में तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में चित्र के साथ चेतावनी लगाना अनिवार्य है साथ ही 18 साल से कम उम्र के नाबालिग को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचना है और दुकान के बाहर नाबालिग को नहीं देने का फ्लैक्स भी लगाना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना की कार्रवाई किया गया है, समझाइश भी दी गई है।

33 सौ रुपए का कटा चालान

बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में जायसवाल पान भंडार, चौरसिया पान दुकान, नारायन किराना, मुकेश किराना, मंगलम एजेंसी, समृद्धि होटल, मारूति ट्रेडिंग सहित विभिन्न दुकानों में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 33 सौ रुपए का चालान काटते हुए जुर्माना लगाया गया है।

 


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