बलरामपुर

पंचायत सचिवों को 24 घण्टे के भीतर हड़ताल समाप्त कर कार्य पर लौटने का आदेश जारी
07-Apr-2023 7:59 PM
पंचायत सचिवों को 24 घण्टे के भीतर हड़ताल समाप्त कर कार्य पर लौटने का आदेश जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर, 7 अप्रैल। विगत 22 दिनों से हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों को कार्य पर लौटने जिला पंचायत से आदेश जारी किया गया है। बलरामपुर जिला पंचायत कार्यालय से जारी आदेश में जिले के सभी हड़ताली सचिवों को कार्य पर उपस्थित होने के संबंध में जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी  जनपद पंचायत को आदेश जारी किया गया है।

     जारी आदेश में कहा गया है कि छ.ग. पंचायत सचिव संघ के आवाहन पर आप सभी दिनांक 16/03/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिससे ग्राम पंचायतों में संचालित समस्त निर्माण कार्यो के साथ-साथ शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी एवं हितग्राहीमूलक कार्य भी प्रभावित हो रहे है, एवं कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम 5 (दो) ‘प्रदर्शन तथा हड़तालें’ का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके तहत कोई भी पंचायत सेवक, अपनी सेवा या किसी अन्य पंचायत सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी तरह का हड़ताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि आप लोगों के द्वारा किया जा रहा हड़ताल छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम 5 (दो) ‘प्रदर्शन तथा हड़तालें’ के विपरीत हैं। अत: आपके उपरोक्त कृत्य हेतु क्यों न आपके विरूद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के तहत् कठोर कार्यवाही की जायें। अत: आपसभी को निर्देशित किया जात है, कि पत्र जारी होने के 24 घण्टे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने-अपने जनपद पंचायत मुख्यालय में उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

इस संबंध में सचिव संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र जायसवाल ने कहा कि जो आदेश जारी किया गया है उसका हम विरोध करते हैं जब तक हमारी माँग पूरी नही हो जाती तब तक सभी सचिव हड़ताल पर बने रहेंगे।


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