बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 22 मार्च। होली त्योहार के चलते किराना से लेकर सब्जी व अन्य सामानों की खरीदारी के लिए दुकानों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं हो रहा। जिले में नीचे जा रहा संक्रमितों की संख्या ग्राफ एक बार फिर से उपर की तरफ बढऩे लगा है, जिसके चलते अब तक जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 10 हजार के पार पहुंच चुकी है। रविवार को भी 16 नए संक्रमित सामने आए हैं। 16 नए मरीजों में से आठ सिर्फ बलौदाबाजार शहर से हैं। अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 129 पर पहुंच गई है। पिछले एक सप्ताह में ही 104 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। फिर से बढ़ते मरीजों के चलते कलेक्टर ने होली में सार्वजनिक कार्यक्रम पर बैन लगाया है। डीजे पर भी पाबंदी लगाई है। वहीं घूमने-फिरने वालों की एक टोली में 10 से अधिक लोग होने पर कार्रवाई की जाएगी।
होलिका दहन में गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो नपेंगे समिति प्रबंधक
होलिका दहन के लिए चयनित स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में मास्क, सैनिटाइजर सहित दो गज की दूरी का पालन किया जाना जरूरी है अन्यथा कार्यक्रम आयोजक अथवा समिति प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रंग-गुलाल और पिचकारी दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा नहीं तो दुकानदार और खरीदार दोनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई होगी। निजी निवास में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में भी कोरोना प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करना होगा।
घर पर ही शांति से होली मनाएं-कलेक्टर
कुछ दिनों के बाद रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा, लेकिन इस साल भी कोरोना के चलते होली त्योहार फीका पडऩे के आसार हैं क्योंकि जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसका असर निश्चित तौर पर होली त्योहार पर पड़ेगा। पाबंदियों के बीच होली मनाने के लिए जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार होली पर्व पर इस बार किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, नगाड़े तो बजाए जा सकते हैं मगर डीजे माइक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं घूमने-फिरने वालों की एक टोली में 10 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। कलेक्टर ने बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लोगों को अपने घर-परिवार के बीच रहकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने का आग्रह किया है।
3 सवारी गाड़ी चलाते पकड़े गए तो होगी एफआईआर
होली के दिन शराब पीकर गाड़ी चलाने और दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठने पर थाने में एफआईआर दर्ज की जाएगी। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और जोर की आवाज वाले साइलेंसर युक्त वाहन का पीछा कर तत्काल जब्त किए जाएंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल में भी एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम सहित राज्य सरकार के अन्य नियमों का पालन करना होगा। कलेक्टर ने कहा है कि होली में कम से कम पानी और लकड़ी का उपयोग किया जाए। हरे-भरे पेड़ों की कटाई न किया जाए। परंपरागत वाद्य यंत्रों एवं नगाड़ा का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, एक सप्ताह में कोरोना के 104 मरीज मिल चुके