बलौदा बाजार

हत्या: 2 आरोपियों को सजा, मुख्य आरोपी को 10 साल कैद
01-May-2026 5:22 PM
हत्या: 2 आरोपियों  को सजा, मुख्य आरोपी को 10 साल कैद

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 1 मई। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार की अदालत ने एक हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

अदालत ने आरोपी साहिल गेंड्रे को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वहीं सह-आरोपी अमोल मॉरिस पीटर को धारा 238 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

लोक अभियोजक थानेश्वर वर्मा के अनुसार, घटना 3 मार्च 2025 की रात लगभग 1 बजे बलौदाबाजार के समीप स्थित मिशन परसा भदेर गांव में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने ज्ञानेश मिश्रा पर चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

अभियोजन के अनुसार, घटना के बाद सह-आरोपी को बुलाया गया, जिस पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप है। मामले में मृतक के भाई हर्षित मिश्रा की शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली, बलौदाबाजार में प्रकरण दर्ज किया गया था।

जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 साक्षियों के बयान प्रस्तुत किए। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।


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