बलौदा बाजार

सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो फैला, गाडिय़ां जब्त, पुलिस ने 8 को पकड़ा
09-Feb-2026 4:26 PM
सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो फैला,  गाडिय़ां जब्त, पुलिस ने 8 को पकड़ा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 9 फरवरी। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने और जोखिम भरे स्टंट करने के मामलों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम छेछर में शाला विदाई कार्यक्रम के दौरान ट्रैक्टर और ईको कार में स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो वाहन चालकों और छह अवयस्क छात्रों सहित कुल आठ लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है।

क्या है मामला-पुलिस के अनुसार 6 फरवरी को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो प्रसारित हुआ, जिसमें ग्राम छेछर स्थित स्कूल के कुछ छात्र विदाई समारोह के दौरान सडक़ और स्कूल परिसर में ट्रैक्टर और ईको कार में सवार होकर स्टंट करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो में छात्र चलती गाडिय़ों में खड़े होकर और लटककर यात्रा करते हुए नजर आए, जिसे यातायात नियमों का उल्लंघन माना गया।

वीडियो के बाद पुलिस ने शुरू की जांच-

मामला सामने आने के बाद बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कसडोल थाना पुलिस ने जांच शुरू की। वायरल वीडियो और स्थानीय पूछताछ के आधार पर वाहनों तथा उसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान की गई।

 

2 चालक और 6 अवयस्क को पकड़ा-जांच के दौरान इस घटना में दो वाहन चालकों और छह अवयस्क छात्रों की संलिप्तता पाई गई। सात फरवरी को सभी आठ लोगों को थाना कसडोल में बुलाया गया। पूछताछ में संबंधित व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि शाला विदाई कार्यक्रम के दौरान वे वाहनों में सवार होकर स्टंट कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में एक ट्रैक्टर और एक ईको कार को जब्त किया है।

अवयस्कों के परिजनों को बुलाया गया-मामले में छह अवयस्क छात्रों के शामिल होने के कारण पुलिस ने उनके परिजनों को थाना बुलाया। ग्राम छेछर के सरपंच और पंचों की उपस्थिति में सभी अवयस्कों को समझाइश दी गई और भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल न होने की हिदायत दी गई। परिजनों ने भी अपने बच्चों को ऐसी हरकतों से दूर रहने की चेतावनी दी।

वाहन चालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज-पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से संबंधित धाराओं के तहत दो आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं। इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के स्टंट से स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है, इसलिए इस तरह के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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