बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 फरवरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा स्टॉर एण्ड हेल्थ एलाईड एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमित व्यक्ति शुभम अगिचाई के ईलाज का खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार निवासी शुभम अगिचाई द्वारा बैंक ऑफ बडौदा से लिये गये लोन के तहत् बैंक के नियमानुसार रकम की सुरक्षा हेतु स्टॉर एण्ड हेल्थ एलाईड एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 12 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया गया था। तत्पश्चात् शुभम अगिचाई को लीवर सीरहोसिस हो जाने से उसका इलाज अप्रैल 2023 में एस अस्पताल चेन्नई में कराया गया। ईलाज कराकर वापस आने के पश्चात् शुभम द्वारा बीमा कंपनी में ईलाज का खर्च संबंधित दस्तावेज पेश कर बीमा राशि का मांग किया गया तब उक्त बीमा कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का बीमा राशि भुगतान करने से इंकार कर दिया गया। तब शुभम द्वारा अपने अधिवक्ता सतीश चन्द्र श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद पेश किया गया जिसमें सुनवाई करने के पश्चात् आयोग द्वारा स्टॉर एण्ड हेल्थ एलाईड एश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए शुभम का इलाज खर्च के रूप में 2 लाख 56 हजार 751 रूपये सहित 50 हजार रूपये मानसिक आर्थिक क्षति एवं 10 हजार रूपये परिवाद व्यय को आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। आयोग द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि उक्त अवधि में भुगतान नही किये जाने की स्थिति में बीमा कंपनी परिवाद पेश करने के दिनांक से भुगतान दिनांक तक 9 प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करेगा।


