बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, 13 नवंबर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बलौदाबाजार ने एक नाबालिग से रेप के मामले में दोषी पाए गए युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने साथ ही अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया है।
यह मामला नवंबर 2024 में थाना पलारी क्षेत्र में दर्ज हुआ था।
विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने बताया कि नाबालिग पीडि़ता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को गांव के ही एक युवक ने शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और तीन महीने तक अपने घर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
परिवार की शिकायत पर बाल कल्याण समिति बलौदाबाजार और थाना पलारी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर नाबालिग को आरोपी के घर से बरामद किया था।
पलारी पुलिस ने मामले में जांच पूरी कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 87, 64(2)(एम) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2), 5(ठ)/6 के तहत अपराध दर्ज किया था।
विवेचना पूर्ण होने के बाद मामला विशेष न्यायालय (पॉक्सो) बलौदाबाजार में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जिनमें पीडि़ता, उसके पिता, पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य और चिकित्सक शामिल थे।
अदालत का निर्णय
सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
विशेष न्यायाधीश गिर्जेश प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे अपराधों में समाज के प्रति सख्त संदेश देना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने का साहस न करे।
विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने कहा कि न्यायालय ने सभी साक्ष्यों को स्वीकार किया और दोषसिद्धि पर 20 वर्ष की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बालिकाओं की सुरक्षा और कानून के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने वाला है।


