बलौदा बाजार

कंजी में विधिक जागरूकता शिविर
05-Nov-2025 4:08 PM
कंजी में विधिक जागरूकता शिविर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 5 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं अब्दुल जाहिद कुरैशी, प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के निर्देशन में सचिव अमिता जायसवाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार द्वारा ग्राम कंजी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना में उपस्थित प्रतिभागियों एवं जनसामान्य के समक्ष विधिक सेवा पर व्याख्यान दिये जाने का अवसर राष्ट्रीय सेवा योजना के आयोजकों के द्वारा दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यप्रणाली के संबंध में बताया गया। प्रतिभागियों को मूल कर्तव्य के पालन के लिये प्रेरित किया गया, उन्हें इसके लिये जागरूक किया गया कि पहले मूल कर्तव्यों का पालन करे तनी अधिकारों की मांग की जा सकती है, बिना मूल कर्तव्यों के पालन के अधिकार फलीभूत नहीं होते हैं। बताया गया कि राष्ट्रीय सेवा योजना सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व और चरित्र विकसित करने के साथ साथ-सेवा के माध्यम से शिक्षा के सिद्धांत पर समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान करती है जिससे ये नेतृत्व गुण और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखते है। संविधान के अनुच्छेद 39 ए के अंतर्गत नि:शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है ।

जिसके तारतम्य में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियन 1987 पारित किया गया।

उपस्थित प्रतिभागी एवं जनसामान्य को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यप्रणाली के विषय में बताया गया।

 शिविर में यह भी जानकारी दी गई कि विधिय सेवा के हकदार कौन कौन है और किस प्रकार विधिक सहायता प्रदान की जाती है. यह भी जानकारी दी गई कि वर्तमान समय में प्राधिकरण ना केवल विधिक सेवा दे रहा है बल्कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा समस्त योजनाओं का लान आम व्यक्तियों तक पहुंचाने में सहायता कर रहा है।

 

उपस्थित प्रतिभागी एवं जनसामान्य को नेशनल लोक अदालत, मध्यस्थता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के महत्व से अवगत कराया गया, साथ ही उन्हें कानूनी जानकारी जैसे- लैंगिक उत्पीडऩ, साइबर क्राईम, टोनही प्रताडऩा, बाल विवाह, मोटस्थान अधिनियम आदि की जानकारी दी गई, प्रतिभागियों के द्वारा शिविर में सक्रिय सहभागिता ली गई एवं अपने प्रश्न व जिज्ञासा सचिव से पूछे जिसके संबंध में उन्हें जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि यदि वह कही भी है और किसी मुरािवत में है या किसी घटना के शिकार हुये है तो किसी भी जिला न्यायालय में जाकर विधिक सेवा प्राधिकरण में जाकर सहायता ले सकते है। उपस्थित प्रतिभागियों के द्वारा यह संकल्प लिया गया कि उन्हें प्राप्त जानकारी दे अपने तक ही सिमित नहीं रखेंगे बल्कि इसका प्रचार प्रसार कर जनसामान्य को भी अवगत करायेंगे।

जनसामान्य से यह अपील है कि राज्योलाय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का भी स्टॉल लगाया गया है जिसमे कानूनी जागरूकता से संबंधित पाम्पलेट्स वितरित किये जा रहे है जिसका यह लाभ उठा सकते है।


अन्य पोस्ट