बलौदा बाजार

राजनीतिक बैनर-पोस्टर और दीवारों पर लिखे नारे हटाए जा रहे
21-Jan-2025 3:10 PM
राजनीतिक बैनर-पोस्टर और दीवारों पर लिखे नारे हटाए जा रहे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 21 जनवरी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई. बलौदाबाजार कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता के पालन का सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

आचार संहिता लगते ही सार्वजनिक स्थानों पर ‘संपत्ति विरुपण’ की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सोनी ने नगरीय निकायों और पंचायत क्षेत्रों में शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर संपत्ति विरूपण से संबंधित किसी भी गतिविधि पर तत्काल एक्शन लेने के आदेश जारी किए हैं। शहर भर से बैनर, पोस्टर और दीवारों पर लिखे नारे हटाए जा रहे हैं।

आदर्श आचार संहिता लागू
छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक संपत्ति को बिना स्वामित्व की अनुमति के रंग, स्याही, खडिय़ा या किसी अन्य चीज से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करता है तो उसपर दंडनीय अपराध दर्ज किया जाएगा. ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक बिना इजाजत के अगर किसी के भवन, मकान या दुकान पर कोई बैनर पोस्टर लगाया जाता है या चिपकाया जाता है तो इसके लिए उसके मालिक से आदेश लेना जरुरी है. अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

राजनीतिक दलों को निर्देश
कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वो बिना अनुमति के बैनर पोस्टर नहीं भी नहीं लगाएं. अगर कहीं पर पहले से बैनर पोस्टर या दीवार लेखन किया गया है तो उसे तत्काल हटा लें या मिटा दें. चुनाव आयोग अगर ऐसे बैनर पोस्टर और दीवार लेखन पर कार्रवाई करता है तो उसका खर्चा प्रत्याशी से वसूला जाएगा और उसके चुनाव खर्चे में भी जुटेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आचार संहिता का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी बनाना है।

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान
राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया. नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में संपन्न होगा.पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराया जाएगा. नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूनचा बुधवार 22 जनवरी को सुबह 10 बजे से जारी की जाएगी. इसके बाद आरक्षण संबंधी सूचना का प्रकाशन किया जाएगा. बूथों की सूची का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे. नामांकन फार्म लेने की अंतिम तारीख 28 जनवरी है. 29 जनवरी को भरे गए फार्मों की समीक्षा आयोग के द्वारा की जाएगी. 31 जनवरी तक नाम वापस लिया जा सकता है.

मतदान 11 फरवरी को 
11 फरवरी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती का काम 15 फरवरी को किया जाएगा. 15 फरवरी के दिन ही रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा. पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न होगा. फर्स्ट फेज के लिए निर्वाचन की अधिसूचना 27 जनवरी को सुबह 10 बजे जारी की जाएगी. इस चरण में स्थानों के आरक्षण संबंधी सूचना, मतदान केंद्रों की सूची और नाम निर्देशन पत्र मिलेंगे. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2025 होगी, जबकी 4 फरवरी 2025 को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी.

नाम वापसी की तारीख

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 6 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी. पहले चरण के लिए मतदान 17 फरवरी 2025 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा. पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान 20 फरवरी और तीसरे चरण के लिए मतदान 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे.

वोटों की गिनती और रिजल्ट 

वोटों की गिनती खंड मुख्यालय में होगी. फर्स्ट फेज की गिनती 18 फरवरी, सेकेंड फेज की गिनती 21 फरवरी और तीसरे फेज की गिनती 24 फरवरी को की जाएगी. पहले चरण के लिए पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों के रिजल्ट 19 फरवरी को घोषित होंगे. दूसरे चरण के लिए 22 फरवरी और तीसरे चरण के लिए 25 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे. जिला पंचायत सदस्यों के रिजल्ट का ऐलान पहले चरण के लिए 20 फरवरी, दूसरे चरण के लिए 23 फरवरी और तीसरे चरण के लिए 25 फरवरी को किया जाएगा.

रहेगा प्रतिबंध
आदर्श आचार संहिता के मुताबिक जुलूस और रैली पर प्रतिबंध रहेगा. हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी. शासकीय कर्मचारियों को नियमों में छूट मिलेगी.

कलेक्टर की अपील
कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वो चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें. लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों. शांति और सुरक्षा बनाए रखने के काम में शासन की मदद करें. कलेक्टर ने कहा कि अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 


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