बलौदा बाजार

हनी ट्रैपिंग: आरोपियों की जमानत याचिका पुन: खारिज
07-Dec-2024 4:35 PM
हनी ट्रैपिंग: आरोपियों की जमानत याचिका पुन: खारिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 7 दिसंबर।
  हनी ट्रैप व सेक्स रैकेट कांड में मुख्य आरोपी शिरीष पांडे और आशीष शुक्ला की जमानत याचिका प्रथम सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार ने खारिज कर दी है। 
मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने भी  चार दिन पूर्व दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों को नामंजूर कर दिया था। हनी ट्रैपिंग के सरगना शिरीष पांडे पर चार और पत्रकार आशीष शुक्ला पर तीन प्राथमिक दर्ज है। दोनों आरोपी सभी दर्ज मामलों में अपनी जमानत यचिकाएं दायर कर चुके थे, लेकिन अदालत द्वारा सभी जमानत याचिकाओं को खारिज किया जा रहा जा चुका है। भयादोहन के इस खेल में एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी का नाम भी एक आरोपी के बयान में आने के बाद निरीक्षक द्वारा लगाई गई जमानत अर्जी भी पहले निरस्त हो चुकी है।

गौरतलब है पुलिस द्वारा 29 नवंबर को प्रस्तुत किए गए चालान में एक नए नाम का खुलासा हुआ है। 23 वर्षीय इस महिला आरोपी को इस पूरे मामले की अहम कड़ी माना जा रहा है। मामले की गिरफ्तारी के पश्चात इस मामले में लिप्त और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।   

उल्लेखनीय है कि आठ माह पहले दर्ज हनी ट्रैपिंग के इस मामले में प्रधान आरक्षक सहित कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 
हनी ट्रैपिंग गिरोह में शामिल आरोपियों ने क्षेत्र के युवा व्यवसाययों शासकीय व निजी वीडियो और तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेल किया था। 

इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि प्रस्तुत चालान में युवती के नाम का उल्लेख है. मामले की जांच में विशेष टीम जुटी हुई है। 


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