बलौदा बाजार

देवेंद्र यादव की रिमांड फिर बढ़ी, जमानत याचिका पर 20 को सुनवाई
15-Nov-2024 6:53 PM
देवेंद्र यादव की रिमांड फिर बढ़ी, जमानत याचिका पर 20 को सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 15 नवंबर। बलौदाबाजार आगजनी मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की रिमांड फिर बढ़ गई है। उनकी जमानत याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी। जिले में इस साल 10 जून को आगजनी की घटना हुई थी। इस केस में आरोपी विधायक देवेंद्र यादव जेल में बंद हैं, जिनके खिलाफ कल  449 पेज का विस्तृत अभियोग पत्र बलौदाबाजार पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। इस अभियोग पत्र में देवेंद्र यादव पर हिंसा, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

देवेंद्र यादव के खिलाफ चार्जशीट पेश

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई से गिरफ्तार किया था। देवेंद्र यादव पर बलौदाबाजार आगजनी केस में भीड़ को उकसाने का आरोप है। गिरफ्तारी के विरोध में देवेंद्र यादव के वकील कोर्ट पहुंचे, तब से कोर्ट में लगातार इस केस पर सुनवाई चल रही है। सोमवार को भी बलौदाबाजार सीजीएम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। देवेंद्र वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने एक बार फिर देवेंद्र यादव की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। अब 23 नवंबर को पेशी होगी।

अभिषेक सिंह, एएसपी, बलौदाबाजार का कहना है कि हमने 449 पेश का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अपराध क्रमांक 386 का चालान था, जिसमे हमने पहले ही 5 लोगों का चालान कोर्ट में पेश कर दिया है। विधायक देवेंद्र यादव और ओम प्रकाश बंजारे का चालान पेश किए हैं, 13 अलग अलग एफआईआर हुई, जिमसें सभी 13 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। कई मामले, जिसमें आरोपी फरार हैं, जांच चल रही हैं. उसमे और सबूत मिलने पर चालान पेश किया जाएगा।

एएसपी, बलौदाबाजार अभिषेक सिंह का कहना है कि विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ बहुत सारे धाराएं लगी हैं, जिसमे दंगा भडक़ाने, भीड़ को उकसाने का षडयंत्र रचने का आरोप है. हमारे पास जो सबूत हैं, वो हमने पेश किया है. 23 नवंबर तक न्यायालय ने रिमांड बढ़ाई है।

हाईकोर्ट में भी सुनवाई की तारीख आगे बढ़ी

देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है. बिलासपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर पहले तय तारीख पर सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। इसके बाद 23 नवंबर को देवेंद्र यादव की अगली पेशी होगी, जिसमें बलौदाबाजार सीजेएम कोर्ट यह तय करेगी कि आरोपी को जमानत मिलती है या नहीं।

देवेंद्र यादव के वकील अनादि शंकर मिश्रा का कहना है कि बलौदाबाजार सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराएं 333, 307, 336 सहित अन्य धाराएं शामिल की है, जिसमें हत्या का प्रयास, आगजनी तोडफ़ोड़, शासकीय कर्मचारियों के साथ मारपीट आदि आरोप शामिल हैं। सीजेएम कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की है।

देवेंद्र यादव के खिलाफ लगाई गई कई धाराएं

बलौदाबाजार पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद 449 पेज का यह अभियोग पत्र तैयार किया है, जिसमें घटना से जुड़ी सभी अहम जानकारी और साक्ष्य शामिल है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने न केवल हिंसा को उकसाया, बल्कि इसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान-माल की हानि भी हुई. इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ केस दर्ज किए हैं।


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