बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 6 नवंबर। जिले के नगर तथा ग्राम निवेश ने अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं को नोटिस जारी किया है।
जिले के नगर तथा ग्राम निवेश के उप संचालक बी. एल. बाधे द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 36/37 के तहत् भाटापारा निवेश क्षेत्रांतर्गत अवैध विकासकर्ता ग्राम पटपर से (1) रोशन लाल पिता मंधनदास एवं अन्य, निवासी-पदमा रिसार्ट, तरेगा रोड, भाटापारा के भूमि खसरा नम्बर 155/1, 155/10, 155/11, 155/28, 159/1 रकबा 1.531 हे., (2) सुप्रिम कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपर्स, दिनेश पुशी पिता लेख राज पुशी, उत्सव वाटिका, नहर के पास, भाटापारा के भूमि खसरा नम्बर 123/1, 125/2, 140/1 रकबा 0.563 हे. व ग्राम धौराभाठा से (3) शशि पति श्याम बिहारी अग्रवाल, निवासी-संतोष प्रिंटर्स के बाजू, हथनी पारा, भाटापारा के भूमि खसरा नम्बर 62/2.64/2 रकबा 2.343 हे. (4) राहुल सचदेव पिता रामचंद्र सचदेव, निवासी-माता देवालय वार्ड, भाटापारा के भूमि खसरा नम्बर 63/2 रकबा 0.809 हे.,(5) दिनेश पुंशी पिता लेख राज पुंशी, उत्सव वाटिका, नहर के पास, भाटापारा के भूमि खसरा नम्बर 65/96 रकबा 0.046 हे., व ग्राम पेण्डरी से (6) राधेश्याम आर्य पिता गोविन्दराम आर्य, निवासी संत कंवर राम वार्ड, भाटापारा के भूमि खसरा नम्बर 201/27 रकबा 0.276 हे. व ग्राम अवरेठी से (7) नरेन्द्र कुमार भोजवानी पिता ईश्वर दास भोजवानी, निवासी-गुरू नानक वार्ड, भाटापारा के भूमि खसरा नम्बर 106/29, 106/36 क्रमश: रकबा 1.134, 0.102 हे. व ग्राम हथनी से (8) संदीप भट्टर पिता श्री नंद किशोर भट्टर, निवासी-भट्टर सायकल स्टोर्स, सदर बाजार, भाटापारा के भूमि खसरा नम्बर 380 का भाग व बलौदाबाजार निवेश क्षेत्र के ग्राम बलौदाबाजार से (9) के. के. कंस्ट्रक्शन, भागीदार नितेश शर्मा पिता दिनेश शर्मा, पंचशील नगर, बलौदाबाजार को शिवजी शुक्ला पिता कृष्ण कुमार शुक्ला द्वारा ग्राम-बलौदाबाजार में स्थित भूमि खसरा नम्बर 364/2. 371/1, 372/1, 373/1, 373/2 का टुकड़ा रकबा 0.130 हे. पर कर रहे अवैध प्लाटिंग हेतु समृद्धि कालोनी से अवैध रूप रास्ता उपलब्ध कराने पर व ग्राम परसाभदेर से (10)दुर्गा बाई अग्रवाल पति अमित कुमार अग्रवाल, निवासी-गंगा लाईफ केयर अस्पताल के पीछे, सिविल लाईन. बलौदाबाजार के भूमि खसरा नम्बर 159/1, 161/6 क्रमश: रकबा 0.241, 0.152 हे., व हथबंद निवेश क्षेत्र के ग्राम-रिंगनी एवं केसदा से सी.ई.ओ., ए.पी.एल. अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के भूमि पर बने अवैध निर्माण को तोडऩे हेतु व खपराडीह निवेश क्षेत्र के ग्राम खपराडीह से ईकाई प्रमुख, श्री सीमेंट, खपराडीह हो अवैध रूप से कर रहे तीन साइलो, आवासीय कलोनी एवं अन्य निर्माण को रोक लगाने हेतु नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा में जवाब मांगा गया है।
समय-सीमा में जवाब प्राप्त न होने अथवा नोटिस जवाब संतोषप्रद न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने कहा गया है।