बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भटगांव, 13 सितंबर। अनुविभाग मुख्यालय बिलाईगढ़ के अंतर्गत सबरिया डेरा सलोनीकला एवं सबरिया डेरा छिरचुआ में आबकारी विभाग ने दबिश देकर अवैध कच्ची महुआ शराब व महुआ लहान बरामद किया गया।
11 सितंबर को आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की गई । सूचना मिली कि ग्राम सलोनीकला सबरिया डेरा थाना भटगांव में महानदी के किनारे बड़े पैमाने पर कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है एवं आसपास के क्षेत्र में इसका विक्रय किया जाता है वर्तमान में बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब का निर्माण करने के लिए महुआ लहान को नदी किनारे बने गड्ढों में पानी में डूबा कर रखा गया है तथा वहीं पर निर्मित हाथ भठ्ठियो पर महुआ शराब को बनाया जाता है।
संयुक्त टीम द्वारा ग्यारह सितंबर की सुबह गांव में दबिश दी एवं वाहन को आता देख वहां पर उपस्थित लोग भाग गए। आसपास क्षेत्र की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी में चढ़ी हुई चार भ_ी मदिरा निर्माण करने के लिए प्रयुक्त बरतन तथा जूट के बोरे के अंदर सफेद रंग की पॉलीथिन के अंदर भरा महुआ, गुड़, यीस्ट एवं पानी का मिश्रण महुआ लहान के साठ नग प्रत्येक में भरा 20-20 किलोग्राम में 1200 किलोग्राम लहान एवं एक लीला रंग की 50 लीटर की क्षमता वाली जरीकेन में भरा लगभग 40 लीटर कच्ची महुआ शराब को बरामद किया गया। इसी तरह से एक अन्य प्रकरण में सूचना मिली कि ग्राम छिरचुआ सबरिया डेरा थाना सरसीवा के नाले में भी बड़े पैमाने पर कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है,एवं आस-पास की क्षेत्र में इसका विक्रय किया जाता है। बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब का निर्माण करने के लिए महुआ लहान को नाले के पानी में डूबा कर रखा गया है।
संयुक्त आबकारी टीम के साथ ग्राम छिरचुआ के पास ग्राम गगोरी पहुंचे, नाले में तेज प्रवाह के कारण वाहन को रोककर पैदल ही नाला पार करते हुए डेरा में उपस्थित हुए बरसाती नाले के किनारे तथा आसपास क्षेत्र की विधिवत तलाशी ली गई, जहां से चढ़ी हुई तीन भ_ी मदिरा निर्माण करने के लिए प्रयुक्त बरतन तथा प्लास्टिक सीमेंट के बोरियों के अंदर सफेद रंग की पॉलीथिन में भरा महुआ, गुड़, यीस्ट, एवं प्लास्टिक सीमेंट के बोरी के अंदर सफेद रंग की पॉलिथीन में भरा महुआ, गुड, यिष्ट एवं पानी का मिश्रण महुआ लहान के 70 नग प्रत्येक में 15 ,15 किलोग्राम में 1150 किलोग्राम लहान को बरामद किया गया। गवाहों के समक्ष विधिवत पंचनामा बनाकर महुआ लहान एवं अन्य सामग्रियों को मौके पर नष्टीकरण किया गया तथा कच्ची महुआ शराब को कब्जे आबकारी लिया गया।
उक्त दोनों प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क) (च), 34(2) का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया तथा संलिप्त व्यक्तियों की पतासाजी की जा रही है।