बलौदा बाजार
शराब पीकर वाहन चलाया, अर्थदंड
31-Aug-2024 4:43 PM
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भाटापारा, 31 अगस्त। शराब पीकर वाहन चलाने पर न्यायालय ने 10 हजार का अर्थदंड लगाया। सहायता केन्द्र निपनिया पुलिस द्वारा चेकिंग कर वाहन चालक कुलेश्वर को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस द्वारा उक्त वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए, इसका वाहन विधिवत जब्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें गुरुवार को न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले प्रकरण में वाहन चालक गोविंद राम को 10 हजार का अर्थदंड का आदेश दिया गया।
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