बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, 11 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा 9 अक्टूबर से लेकर निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं के समापन तक शासकीय वाहनों का निर्वाचन प्रचार करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा यदि किसी अभ्यर्थी या अन्य पदाधिकारी द्वारा जिन्हें उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिये शासकीय वाहन आबंटित है, उनका दुरूपयोग किया जाना पाया जाता है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन कठोर कार्यवाही की जाऐगी एवं ऐसे वाहन अधिग्रहित कर लिए जाएंगे।
आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन प्रचार करने के लिये, शासकीय वाहनों का प्रयोग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाता है। वह वाहन जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या उनके सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, विपणन बोर्ड, सहकारी समितियों, पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।


