बलौदा बाजार

जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना
25-Aug-2023 2:37 PM
जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

बलौदाबाजार, 25 अगस्त।  नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के जनसूचना अधिकारी एवं उप अभियंता ने नहीं दी थी, जिस पर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने निर्णय लेते हुए संबंधित जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है तथा राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं कि ये राशि वसूली कर सरकारी खजाने में जमा की जाये। मामला इस प्रकार है कि अपीलार्थी नरेश गनशानी ने 19 मार्च 2021 को नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के जनसूचना अधिकारी उप अभियंता के.के. कोरी एवं 27 मई 2021 को प्रथम अपीलीय अधिकारी सहायक संचालक बी.एल. बांधे के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर बलौदाबाजार के निर्देशानुसार दिनांक 10.02.2021 को 220 अवैध विकासकर्ताओं को नियमितीकरण कराने हेतु नोटिस जारी किया था।  जिसकी स्पष्ट सूची की सत्यप्रतिलिपि चाही थी, किंतु जनसूचना एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी दोनों ने नस्ती कार्यवाही अंतर्गत होने का के नाम पर अपीलार्थी को गुमराह कर उक्त मांगी गई जानकारी नहीं दी गई।

असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने 20 सितंबर 2021 को द्वितीय अपील राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष की द्य राज्य सूचना आयोग के आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की जिस पर जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को गुमराह किया जाना सिद्ध पाया गया द्य आयोग ने अपने फैसले में दिनांक 23 अगस्त 2023 को जनसूचना अधिकारी के.के. कोरी को 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है और राशि सरकारी खजाने में जमा किये जाने का निर्देश दिया है।


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