बलौदा बाजार

बगैर तिरपाल ढके राखड़-रेत का परिवहन, वाहनों पर अर्थदंड
15-Apr-2023 7:21 PM
बगैर तिरपाल ढके राखड़-रेत का परिवहन, वाहनों पर अर्थदंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 15 अप्रैल। नगर समेत जिले में ओवरलोडिंग तथा राखड़ रेत आदि वाहनों को बगैर ढके परिवहन किए जाने संबंधित शिकायतों के बाद बलौदाबाजार यातायात पुलिस द्वारा गुरुवार को ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

नियम विरूद्ध रखड भरकर चलने वाले 7 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा 322000 अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में न्यायालय के आदेश पर उक्त ओवरलोड वाहनों में भरकर क्षमता से अधिक माल को भी खाली कराया गया है । इसी प्रकार शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर कार्यवाही कर पेश किए गए एक प्रकरण में न्यायालय द्वारा 10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। नगर में यातायात पुलिस द्वारा की गई अन्य कार्यवाही में नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले चालकों पर भी कार्यवाही कर 42 सौ रुपए जुर्माना वसूला गया है।

 इसी प्रकार हेड लाइट का आधा काला ना होने के एक प्रकरण में 300 सौ रुपए शमन शुल्क नो पार्किंग में वाहन चलाने के 14 प्रकरण में 42 सौ रुपए समन शुल्क मौके पर कागजात पेश न करने के 2 प्रकरण में 600 सौ रुपए शमन शुल्क बिना सीट बेल्ट लगाए पुलिस अधिकारी आदेश की अवहेलना के एक प्रकरण में 1000 शमन शुल्क पुलिस अधिकारी की अवहेलना के एक प्रकरण में 500 सौ रुपए समन शुल्क वसूल किया गया है । इस प्रकार यातायात पुलिस द्वारा कुल 20 प्रकरण में 600 शुल्क लिया गया है।

वहीं न्यायालय पर कुल 8 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा 332000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक यातायात अमृत कुजूर के निर्देश में यातायात प्रभारी निरीक्षक नरेश एवं स्टाफ द्वारा कार्यवाही की गई है। वहीं माल वाहन चालकों से सवारी ना ढोने हेतु समझाइश के साथ पुलिस विभाग द्वारा अपील भी की जा रही है।

कुजूर ने बताया कि आगामी दिनों में विशेष रूप से माल वाहन यानो पर सवारी ढोने वाले चालकों एवं ओवरलोड तेज गति खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर मोटर व्हीकल की अलग-अलग धाराओं के तहत शक्ति से चलानी कार्रवाई की जाएगी।


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