बलौदा बाजार

कॉलेज में जागरूकता कार्यशाला
25-Feb-2026 8:17 PM
कॉलेज में जागरूकता कार्यशाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 25 फरवरी। शासकीय दाऊ कल्याण कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार में ‘‘पोश एक्ट’’ (कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम) विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदाबाजार के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी के निर्देशन में तथा सचिव अमिता जायसवाल की उपस्थिति में किया गया। कार्यशाला की थीम ‘स्पीक अप’ रखी गई थी।

सचिव अमिता जायसवाल ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी संस्थानों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य है। उन्होंने समिति के गठन, शिकायत की प्रक्रिया और अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों की जानकारी दी।

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि लैंगिक उत्पीडऩ से संबंधित शिकायतों पर दंड विधि तथा सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही अधिकारों के दुरुपयोग की स्थिति में भी प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी शामिल हुए और उनके प्रश्नों का समाधान किया गया।

सचिव ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई एक पहल की भी जानकारी दी, जिसके तहत विधि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को संबंधित विषयों पर शॉर्ट फिल्म/रील बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है।

चयनित प्रविष्टियों को डिजिटल माध्यम से प्रसारित किया जाएगा तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।


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