बलौदा बाजार

भ्रामक एवं असत्य खबरों को शेयर करने पर ग्रुप एडमिन पर होगी आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई
12-Apr-2023 8:01 PM
भ्रामक एवं असत्य खबरों को शेयर करने पर ग्रुप एडमिन पर होगी आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 12 अप्रैल। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने यह कहा है कि समस्त सोशल साइट्स के ग्रुप एडमिन ध्यान रखें कि आपके ग्रुप का कोई भी सदस्य आपके ग्रुप में गलत खबर, विवादित पोस्ट, विवादित बातें, साम्प्रदायिक सौहार्द्र खराब करने, दो पक्षों में विवाद बढ़ाने, दो गुटों में विवाद बढ़ाने या किसी जातियों के मध्य वैमनस्यता फैलाने संबंधी कोई भी मैसेज,पोस्ट,चित्रण या विडियो फैलाता है अथवा प्रसारित करता है, तो उस व्यक्ति को तत्काल ग्रुप से हटा दें।

यदि ग्रुप एडमिन द्वारा उक्त जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है तो ग्रुप एडमिन की भी उस पोस्ट के संबंध में जिम्मेदारी तय की जायेगी, उन पर भी विवादित पोस्ट को प्रसारित करने के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप, ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक व असत्य खबरें पोस्ट, शेयर, फारवर्ड, कमेंट करता है, जिससे लोकशांति पर प्रतिकूल प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भी भारतीय दण्ड संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक श्री झा ने सभी से अपील है कि ऐसे असत्य व भ्रामक खबरों को पोस्ट, शेयर, फारवर्ड, कमेंट करने से बचें।


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