बलौदा बाजार

नाबालिग का अपहरण-रेप, दस साल कैद
11-Mar-2023 7:21 PM
नाबालिग का अपहरण-रेप, दस साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदा बाजार, 11 मार्च। नाबालिग का अपहरण कर भगाने और रेप के आरोपी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है।

थाना सुहेला में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग लडक़ी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। सुहेला पुलिस ने 26 फरवरी 2020 को पीडि़ता को ग्राम कोटमीसोनार से आरोपी दिलीप रात्रे के कब्जे से बरामद कर पीडि़ता का कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा बहला फुसला कर भगा कर ले जाना और पत्नी बनाने का झांसा देकर लगातार रेप करना बताया गया।

 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) भाटापारा किरण त्रिपाठी ने अपराध सिद्ध होना पाया और आरोपी दिलीप रात्रे कोटमीसोनार थाना अकलतरा को धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 का अर्थदंड तथा धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 का अर्थदंड तथा धारा 376(2हृ) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 के अर्थदंड तथा पाक्सो एक्ट की धारा 6 में भी 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 के दंड से दंडित किया गया है तथा सभी सजाएं साथ-साथ भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।


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