बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 28 फरवरी। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिमगा आशीष कर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के कंडिका का उल्लंघन किये जाने पर विकासखंड सिमगा अंतर्गत ग्राम पंचायत ढाबाडीह स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक जय बूढ़ादेव महिला स्व सहायता समूह ढाबाडीह एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक ग्राम पंचायत सीतापार के द्वारा त्यागपत्र देने के कारण निरस्त किया गया।
अंतर्गत नवगठित ग्राम पंचायत धोबनी एवं कुलीपोटा नवीन ग्राम पंचायत का गठन फलस्वरूप उक्त पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आबंटन किया जाना है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के कंडिका 9(4) के प्रावधानो के तहत प्राथमिक कृषि साख समिति जांगड़ा अंतर्गत दावनबोड़ एवं बुचीपार, फरहदा अंतर्गत जरौद एवं फरहदा, डोंगरिया अंतर्गत डोंगरिया, सकलोर अंतर्गत बुडग़हन, मोहरा अंतर्गत भालेसुर, फुलवारी अंतर्गत नेवारी, शिकारी केशली अंतर्गत गोरदी, हथबंद अंतर्गत उड़ेला, पौसरी अंतर्गत लांजा, सिमगा अंतर्गत कचलोन, दामाखेड़ा अंतर्गत दरचुरा, रोहरा अंतर्गत कोलिहा, विश्रामपुर अंतर्गत मर्राकोना, करहुल, विश्रामपुर, लिमतरा एवं गणेशपुर शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आबंटन किया जाएगा। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, अन्य समितियॉ एवं वन सुरक्षा समिति इत्यादि से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिमगा में इच्छुक संस्थाए 14 मार्च 2023 तक कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त आवेदन अथवा अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेज रहित आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।