बलौदा बाजार
गर्भवती सांभर शिकार
28-Apr-2022 5:42 PM

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4 को दो-दो साल कैद , 5-5 हजार जुर्माना
कसडोल, 28 अप्रैल । बलौदा बाजार वन मंडल उपवन मंडल कसडोल के वन परिक्षेत्र अर्जुनी में गर्भवती सांभर शिकार के मामले में न्यायाधीश ने 4 आरोपियों को प्रत्येक को 2 साल कैद तथा 5-5 हजार का जुर्माना की सजा दी है।
मामला वन परिक्षेत्र अर्जुनी के महराजी बीट कक्ष क्रमांक 360 का है जहां उक्त 4 आरोपियों गणेश राम मांझी, कमलेश मांझी, फूलसिंह मांझी तथा दबेल मांझी द्वारा गर्भवती सांभर का शिकार किया गया था, जिसमें उप वन परिक्षेत्र अधिकारी बसंत खांडेकर द्वारा टीम बनाकर विभिन्न स्तर पर कोर्ट में पैरवी कर अल्प समय में सफलता पाई है। उक्त मामले में बसंत खांडेकर की टीम ने विवेचना कर उक्त चारों आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1के तहत सम्पूर्ण साक्ष्य के साथ अदालत में पेश किया था।
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