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नयी दिल्ली, 20 जून । दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल को यह राहत दी।
अदालत ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया।
न्यायाधीश ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी।
आतिशी ने कहा, 'सत्यमेव जयते'
आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को जमानत मिलने को 'सत्यमेव जयते' बताया।
केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी सरकार की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। इस नीति को अब रद्द किया जा चुका है।
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "सत्यमेव जयते।"
आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, केवल परेशान किया जा सकता है।
पार्टी ने ‘एक्स’ पर कहा, “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। भाजपा की ईडी की तमाम आपत्तियों को ख़ारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी है।”
अदालत ने ‘आप’ नेता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। अदालत ने 48 घंटे के लिए आदेश पर रोक लगाने के ईडी के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।
(भाषा)