सरगुजा

भिठ्ठीकला भूमि प्रकरण में धोखाधड़ी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश
16-Jun-2026 9:49 PM
भिठ्ठीकला भूमि प्रकरण में धोखाधड़ी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश

अम्बिकापुर, 16 जून। कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा ग्राम भि_ीकला तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि के कथित फर्जी विक्रय प्रकरण में संबंधित अनावेदकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु तहसीलदार अम्बिकापुर को निर्देशित किया गया है।

आवेदिका सावित्री यादव पति स्व. बंधन यादव, निवासी भि_ीकला महुआटिकरा तहसील अम्बिकापुर ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भि_ीकला स्थित खसरा क्रमांक 782, 783 एवं 790, कुल रकबा 1.271 हेक्टेयर है।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि में से मात्र 24 डिसमिल भूमि का विक्रय सौदा अनावेदिका पुष्पा अग्रवाल, पति अनिल अग्रवाल, निवासी रायपुर के साथ 3 लाख रुपये प्रति डिसमिल की दर से कुल 72 लाख रुपये में तय हुआ था। किन्तु आरोप है कि अन्य अनावेदकों के साथ षड्यंत्र कर ोआवेदिका की सम्पूर्ण 1.271 हेक्टेयर (लगभग 3.14 एकड़) भूमि का फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 15 मई 2026 को निष्पादित करा लिया गया।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर द्वारा जांच की गई। जांच प्रतिवेदन, मौका निरीक्षण एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अवलोकन में यह तथ्य सामने आया कि विक्रय के लिए केवल सीमित भूमि का सौदा हुआ था, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदिका की सम्पूर्ण भूमि का विक्रय दर्ज कराया गया।

अत: अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका के स्वामित्व की ग्राम भि_ीकला तहसील अम्बिकापुर स्थित उपरोक्त भूमि का पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 12.05.2026 कुटरचित निष्पादित कराये जाने पर अनावेदिका पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी रायपुर (छ.ग.) एवं सागर विश्वकर्मा, डोमन राजवाड़े, जीतन विश्वकर्मा,  आशीष उर्फ बाबा एवं दस्तावेज लेखक कमर कादरी के विरूद्ध  कलेक्टर द्वारा भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करने को कहा गया है।


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