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सीतापुर विधायक के जाति प्रमाण मामला, 3 माह में होगी जांच-तिर्की
14-Apr-2026 10:35 PM
सीतापुर विधायक के जाति प्रमाण मामला, 3 माह में होगी जांच-तिर्की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 14 अप्रैल। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर चल रहे विवाद पर आज जनजाति सुरक्षा मंच के जिला संयोजक बिहारी लाल तिर्की ने प्रेसवार्ता आयोजित कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि विधायक के जाति प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ से ही संदिग्ध रही है, जिसकी सूचना मिलते ही उनके द्वारा संबंधित दस्तावेजों का संकलन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

बताया गया कि उक्त जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी, लैलूंगा कार्यालय से 19 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इसके खिलाफ 21 अक्टूबर 2023 को जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति, रायगढ़ के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई। उसी दौरान विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण त्वरित कार्रवाई हेतु प्रकरण को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका क्रमांक 4587/2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

उच्च न्यायालय ने मामले को जिला स्तरीय समिति को विधि अनुसार जांच के निर्देश दिए, लेकिन लगभग दो वर्षों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर पुन: रिट याचिका क्रमांक 1466/2026 दायर की गई। इस याचिका में अधिवक्ता अनुराग सिंह ने पक्ष रखा, जिस पर न्यायालय ने 2 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए।

प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं, जिन्हें अभी सार्वजनिक करना जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसलिए फिलहाल न्यायालय के निर्देशों की जानकारी ही साझा की गई है।

इस पूरे प्रकरण में स्थानीय युवा अधिवक्ता ऋषिराज सिंह के विशेष सहयोग का भी उल्लेख किया गया। उन्होंने दस्तावेजों के संकलन से लेकर विभिन्न स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाई है और क्षेत्रीय मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं।


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