सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 24 फरवरी। जमीन विक्रय के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मुख्तारनामा आम (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रीतपाल सिंह, निवासी चर्च रोड केदारपुर अंबिकापुर ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम मोरभंज, तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर स्थित भूमि को लेकर आरोपी राजेश कुमार पांडेय द्वारा उनसे 35 लाख रुपये में भूमि विक्रय का सौदा किया गया था। सौदे के तहत प्रार्थी से 2 लाख रुपये अग्रिम राशि बैंक चेक के माध्यम से ली गई थी। आरोपी ने पूर्ण प्रक्रिया के बाद पंजीबद्ध विक्रय पत्र निष्पादित कराने का भरोसा दिलाया था।
शिकायतकर्ता द्वारा जांच करने पर पता चला कि उक्त भूमि के वास्तविक स्वामी द्वारा आरोपी के पक्ष में कोई अधिकार पत्र निष्पादित नहीं किया गया था। आरोपी ने कूटरचित दस्तावेज दिखाकर दूसरे की जमीन को अपनी बताकर धोखाधड़ी की और अग्रिम राशि हड़प ली।
मामले में थाना कोतवाली में 420 भादवि के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान प्रार्थी व गवाहों के कथन तथा दस्तावेजों के अवलोकन पर आरोपी द्वारा फर्जी अधिकार पत्र दिखाकर भूमि क्रय-विक्रय का अनुबंध करने की पुष्टि हुई। बाद में आरोपी ने वास्तविक भूमि स्वामी से 6 मार्च 2023 को मुख्तारनामा आम लिया था।
प्रथम दृष्टया अपराध धारा 467, 468 और 471 भादवि की धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार पांडेय अंबिकापुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।


