सरगुजा

खबर का असर: आरईएस के 9 अफसरों सहित ठेकेदार पर एफआईआर
09-Jul-2025 11:23 PM
खबर का असर: आरईएस के 9 अफसरों सहित ठेकेदार पर एफआईआर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 9 जुलाई। लाखों की अनियमितता के मामले में न्यायालय के आदेश के बाद आरईएस के 9 अधिकारियों सहित ठेकेदार पर आखिरकार 3 महीने बाद अंबिकापुर  गांधीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। ‘छत्तीसगढ़’  ने इस खबर को 5 जुलाई के अंक में प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, इसके बाद गांधीनगर पुलिस जागी और अंतत: अपराध दर्ज कर लिया है।

गौरतलब है कि अनियमितता के मामले में गोधनपुर निवासी रोहित सिंह द्वारा सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कर बताया गया था कि वर्ष 2019 में सरगंवा में आरईएस विभाग द्वारा जारी किये गए बाउंड्रीवाल निर्माण के कार्य को मेसर्स आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 30.35 प्रतिशत कम दर पर प्राप्त किया था। ठेकेदार को 16.75 लाख में 450 मीटर बाउंड्रीवाल निर्माण का कार्य कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंबिकापुर द्वारा अनुबंध कराकर प्रदान किया गया था।

प्रार्थी का आरोप था कि उपरोक्त निर्माण कार्य में संबंधित ठेकेदार तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा सांठ-गांठ कर अनियमितता करते हुए अवैध एवं फर्जी तरीके से शासकीय राशि का गबन किया गया है। मामले की जांच कराने पर अनियमितता की पुष्टि हुई और निर्माण कार्य में ठेकेदार को 5,20,617 रूपये का अतिरिक्त भुगतान प्रमाणित पाया गया।मामला सामने आने के बाद संबंधित ठेकेदार तथा समस्त संलिप्त अधिकारियों द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य को छुपाने का प्रयास भी किया गया। इस मामले में संभागायुक्त ने आरईएस के अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था।

इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 28 मार्च को परिवाद स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी गांधीनगर को मामले में पक्षकार बनाए गए ठेकेदार मेसर्स आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन के दीपांशु राज निवासी गोधनपुर, तत्कालीन सहायक अभियंता उपेंद्र सिंह सेंगर, उप अभियंता विवेक प्रताप सिंह राठौर, कार्यपालन अभियंता आर.पी. कुटार, एसडीओ डी. के. मिंज, एसडीओ शैलेंद्र भारती, उप अभियंता अविनाश राज सिन्हा, अधीक्षण अभियंता जी. एन. सिंह, एसडीओ मानस गुप्ता व उप अभियंता फरहत खान के विरूद्ध मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने और 15 दिनों में एफआईआर की कापी न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

मामले में गांधीनगर पुलिस ने अनावेदक मेसर्स आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन प्रो. दीपाशु राज निवासी गोधनपुर पानी टंकी के पास अम्बिकापुर जिला सरगुजा वगैरह के विरुद्ध प्रस्तुत अपंजीकृत आपराधिक (परिवाद) प्राप्त हुआ। न्यायालय के द्वारा आर्डरशीट में वर्ष 2022-2023 में सुअर फार्म सकालो में बाउंड्री वाल निर्माण कार्य में भारी अनियमितता व गुणवताहीन और मनमाने ढंग से किये गये कार्य से ज्यादा रूपये आर्शीवाद कंस्ट्रक्शन के प्रोपराईटर दिपांशु राज वैगरह के द्वारा अन्य अनावेदको के सहयोग से प्राप्त करने के प्रस्तुत परिवाद को धारा 156 (3) दप्रसं के तहत स्वीकृत कर जांच पश्चात् अपराध कायम किये जाने का निर्देश दिया गया था।

न्यायालय के आदेशानुसार परिवादी रोहित सिंह के कथन व प्रस्तुत दस्तावेज तथा मौका के निरीक्षण पर अनावेदकणो द्वारा 420,409,467,468,471,120 बी, भादस का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस ने जांच में स्पष्ट पाया है कि गुणवत्ताहीन कार्य को छुपाने का प्रयास किया गया है जिसका साक्ष्य के रूप में वीडियो आवश्यकता अनुसार पेश किया जाएगा।


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