सरगुजा

अम्बिकापुर, 20 फरवरी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बदर की कार्रवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा अनावेदक इंदर सोनवानी हिरजनपारा थाना मणीपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग) के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया है।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक इंदर सोनवानी को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत (जिला बदर) कार्यवाही बावत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर इससे जवाब प्राप्त करते हुये इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अनावेदक इंदर सोनवानी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साध्य / प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण अनावेदक इंदर सोनवानी को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश दिनांक 20 फरवरी से एक वर्ष की अवधि के लिये जिले से निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्रवाई की गई।