सरगुजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 23 दिसंंबर। राजस्व मण्डल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पारित आदेश में कूटरचना कर अपने हक़ में आदेश पारित कराने के 2 मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक़ प्रार्थी द्वारा 6 सितंबर को थाना कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आवेदक फारुख आत्मज अब्दुल रशीद निवासी अम्बिकापुर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल छ.ग. बिलासपुर के प्र.क्र. रू/विविध/16 /क्र/क्च- 121/50/2024 पक्षकार फारुख विरूद्ध अशोक में पारित आदेश दस्तावेज संदेहास्पद होने से पारित आदेश दस्तावेज का जांच कलेक्टर महोदय सरगुजा द्वारा किया गया जो जांच पर पाया गया कि आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पारित आदेश मे कूटरचना कर अपने हक़ मे आदेश पारित कराया गया हैं, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 595/24 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
दूसरे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा 27 सितंबर को थाना कोतवाली मे रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मान. राजस्व मण्डल के प्र.क्र. एम/विविध/ 16/आर/ब- 121 / 40/2021 पक्षकार मो.फारुख आ. अब्दुल रसीद निवासी अम्बिकापुर प्रति भगतु राम आवेदित भूमि ग्राम मानिकप्रकाशपुर तहसील अम्बिकापुर खसरा क. 188/3 रकबा 0-052 हे.आदेश दिनांक 01/09/20 मे मान.राजस्व मण्डल छ.ग. बिलासपुर के आदेश दस्तावेज संदेहास्पद प्रतीत होने से पारित आदेश दस्तावेज का जांच किया गया, जांच पर पाया गया कि आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पारित आदेश मे कूटरचना कर अपने हक़ मे आदेश पारित कराया गया हैं।
मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 660/24 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
दोनों मामले मे पुलिस टीम द्वारा अग्रिम जांच कर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थी कों धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस देकर प्रकरण से संबंधित मूल दस्तावेज पेश करने पर जप्त किया गया है। वाद प्रकरण में राजस्व मंडल बिलासपुर को पत्राचार कर कूट रचित दस्तावेज के संबंध में जानकारी व दस्तावेज प्राप्त किया गया है।
तहसील न्यायालय अम्बिकापुर व राजस्व मंडल बिलासपुर से प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन पर आरोपी द्वारा राजस्व मंडल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के आदेश में कूट रचना कर सत्यापित प्रतिलिपि तहसील न्यायालय अम्बिकापुर में पेश कर अपने हक में आदेश कराने हेतु पेश करता पाया गया है। आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा का पाये जाने से आरोपी मो. फारुख कों हिरासत मे लेकर पकडक़र पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम मो. फारूक खरसिया नाका अम्बिकापुर थाना कोतवाली का होना बताया।
आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।