सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 19 नवंबर। नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाकर रेप एवं कूटरचित दस्तावेजों के जरिये विवाह कर लेने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसायकल एवं कूटरचित आधार कार्ड का छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र का छायाप्रति एवं विवाह का अनुबंध पत्र जब्त किया गया है।
पुलिस के मुताबिक प्रार्थिया ने थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लडक़ी अम्बिकापुर में अपने भैया भाभी के पास रहकर पढ़ाई करती हैं। वह 25 सितंबर को सुबह स्कूल गई थी, स्कूल से छुटटी होने के बाद से घर वापस नहीं आई हैं। आस पास पता तलाश करने पर भी कोई पता नहीं चला है। नाबालिक लडक़ी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस टीम के सतत प्रयास से अपहृत नाबालिग बालिका को 17 नवंबर को बरामद कर बालिका का कथन महिला पुलिस अधिकारी से दर्ज कराया गया है। नाबालिग बताई कि 3 वर्ष पूर्व से ग्राम सिधमा के मि_ू राम से जानपहचान हुई थी, मिटठु राम पीडि़ता को पसन्द करने की बात बोलकर शादी करने की बात बोलकर झांसे में लेकर अप्रैल 24 में जबरन रेप किया था। घटना दिनांक 25 सितंबर को स्कूल से छुट्टी होने पर आरोपी मि_ू राम नाबालिग पीडि़ता को पत्नी बनाकर रखूंगा बोलकर मोटरसायकल पर बैठाकर ले गया और अपने साथ रख कर रेप किया।
आरोपी मि_ू राम की घेराबंदी कर पकडक़र पूछताछ की गई । आरोपी मि_ू राम सिधमा राजपुर जिला बलरामपुर ने बताया कि आरोपी पीडि़ता से अनुबंध पत्र से विवाह कर लिया है, जिस सम्बन्ध में जांच करने पर पता चला कि आरोपी पीडि़ता के जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में कूटरचना कर फर्जी प्रमाण पत्र में नाबालिग के जन्मतिथि को परिवर्तित कर अनुबंध पत्र के जरिये विवाह किया है। आरोपी ने जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण के धारा 87, 64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोडक़र मामले के आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया।


