सरगुजा

चोरी के शक पर बेदम पिटाई, प्रधान आरक्षक निलंबित
28-Oct-2024 8:43 PM
चोरी के शक पर बेदम पिटाई, प्रधान आरक्षक निलंबित

अंबिकापुर, 28 अक्टूबर। अम्बिकापुर नगर के प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी में चोरी के शक पर एक व्यक्ति की बस स्टैंड चौकी प्रभारी प्रधान आरक्षक ने जमकर पिटाई कर दी। शिकायत पर एसपी सरगुजा ने प्रधान आरक्षक  देवनारायण नेताम को निलंबित कर दिया है।

 लालमन कुशवाहा निवासी दर्रीपारा अंबिकापुर ने आरोप लगाते बताया कि वह प्रतिदिन सुबह व शाम अपने पालतू कुत्ता को घर से बस स्टैंड की ओर घूमाने जाता है। कल सुबह जब वह बस स्टैंड के पास कुत्ता घूमा रहा था तो एक बस का दरवाजा खुला हुआ था, तो उसने ड्राइवर को दरवाजा बंद करने की बात कही थी। लेकिन इसी बीच उस पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया गया। जिससे उसे वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने थाने में बैठ दिया।

लालमन कुशवाहा ने बताया कि थाने में उस पर मोबाइल चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे बुरी तरह पीटा गया। उसने बताया कि वह  वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों को तीन हजार रुपए भी दिया। इसके बावजूद उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया और बाकी पैसा बाद में देने की बात कहने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद वह अपने घर पहुंच कर मामले की जानकारी अपनी पत्नी व बेटी को दी। वह मामले की शिकायत करने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे बाहर भगा दिया। इसी दौरान मीडिया कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की।

पुलिस थाने में ही पुलिस प्रताडऩा से उसके शरीर में आए जख्मों को मीडिया कर्मियों को दिखाते हुए लालमन कुशवाहा की पत्नी राधा कुशवाहा ने कहा कि पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए है न कि प्रताडऩा के लिए। पुलिस कर्मियों द्वारा उसके पति को मोबाइल चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर बुरी तरह पीटा गया है। उसका परिवार इस पुलिस प्रताडऩा से मानसिक व शारीरिक रूप से पीडि़त है,उसे न्याय चाहिए।

इधर मारपीट कर घोर अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने वाले प्रधान आरक्षक को पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने  निलंबित कर दिया है।मारपीट कर घोर अनुशासहीनता प्रदर्शित किये जाने पर छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार का होना पाये जाने पर प्रधान आरक्षक क्रमांक 01  देवनारायण नेताम थाना अम्बिकापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में निलंबित प्रधान आरक्षक का मुख्यालय रक्षित केन्द्र, अंबिकापुर रहेगा, निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार गुजारा भत्ता देय होगा।


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