सरगुजा

खाद्य प्रतिष्ठानों में कमी, 17 हजार जुर्माना
28-Oct-2024 8:41 PM
खाद्य प्रतिष्ठानों में कमी, 17 हजार जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता-

अम्बिकापुर, 28 अक्टूबर। खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों में कमी पाए जाने पर 17 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया।

मिलावट की आशंका के मद्देनजर खाद्य एवं औषधि प्रशासन से खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आरआर देवांगन एवं प्रशान्त कुमार तिवारी, नगर निगम अंबिकापुर एवं नापतौल विभाग सरगुजा की टीम द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर अंबिकापुर स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में कमी पाए जाने पर 17 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

त्यौहारी समय के दौरान 10 विधिक नमूना एवं 18 सर्विलेंस नमूना संकलित कर परीक्षण और विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर से परीक्षण एवं विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम विनियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ-साथ जिला सरगुजा में विभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला वाहन मोबाईल वैन के माध्यम से अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का मौके पर ही जांच कर कुल 189 नमूना संकलित किया गया एवं अमानक पाए गए नमूनों को मौके पर ही नष्टीकरण कर समझाईश दी जा रही है।


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