सरगुजा

पुलिस पर प्रताडऩा का आरोप, सरगुजा आईजी से न्याय की गुहार
08-Oct-2022 8:19 PM
पुलिस पर प्रताडऩा का आरोप, सरगुजा आईजी से न्याय की गुहार

अम्बिकापुर, 8 अक्टूबर। रामानुजगंज पुलिस पर एक व्यक्ति ने प्रताडऩा का आरोप लगाया है। उसने सरगुजा के पुलिस महानिरीक्षक से गुहार लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

रामानुजगंज नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 में निवासरत अरुण कुमार केशरी (58 वर्ष) ने आईजी को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया कि रामानुजगंज पुलिस ने शिकायतकर्ता झारखंड प्रदेश के गढ़वा जिला के रंका थाना अंतर्गत ग्राम गोदरमाना निवासी आशीष उर्फ मंटू गुप्ता की शिकायत पर बिना छानबीन किए हुए धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया,जबकि पुलिस को उक्त मामले में दोनों पक्ष का बयान लेकर ही आगे की कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और एक तरफा शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया।

ज्ञापन में आवेदक अरुण कुमार केशरी ने बताया कि उनके चाचा विजय कुमार केशरी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ख.नं. 1464 / 11 रकबा 0.101 है। भूमि रामानुजगंज नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 में स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत सीमांकन दिनांक 15 जून 2019 को किया जा चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में तथा नक्शा में आवश्यक सुधार भी किया जा चुका है। आवेदक के चाचा उक्त भूमि को बेच कर उसके राशि से अपना हृदय रोग का ऑपरेशन कराना चाहते थे, इसलिए आवेदक को अधिकार पत्र देकर अधिकृत किये थे कि ग्राहक ढूंढ कर उचित राशि में विक्रय नामा का सौदा तय करे और आवश्यक अग्रिम राशि प्राप्त करें।

आवेदक के द्वारा रामानुजगंज में कई लोगों से उक्त भूमि के विक्रय के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें से आलोक कुमार गुप्ता, बीडी लाल प्रमुख है। आलोक कुमार गुप्ता के द्वारा अपने रिश्तेदार आशीष उर्फ मंटु गुप्ता निवासी ग्राम-गोदरमाना, थाना-रंका, जिला-गढ़वा से उक्त भूमि को कय करने के लिए वर्ष 2019 के अक्टूबर में चर्चा किया और उसे उक्त भूमि को मौके पर दिखाया गया और राजस्व अभिलेख / नक्शा को भी दिखाया गया था। जिस पर संतुष्ट होकर आशीष उर्फ मंटु गुप्ता से तीरपन लाख रूपये में सौदा तय हुआ था, जिसे आवेदक के द्वारा अपने चाचा विजय कुमार केशरी को अवगत करा दिया गया था।आशीष उर्फ मंटु गुप्ता के द्वारा अंग्रिम राशि 2 लाख रुपये नकद तथा 5 लाख रूपये का चेक आवेदक के दिया गया था, जिसे आवेदक अपने चाचा विजय कुमार केशरी को सौंप दिया गया था।
उक्त 5 लाख रुपये का चेक को नहीं भुनाने के कारण अवधि समाप्त हो चुका है। इसके बाद आशीष उर्फ मंटु गुप्ता के पास कई बार प्रस्ताव रखा गया कि वह जमीन का क्रय राशि का भुगतान कर बिक्री नामा का पंजीयन करा ले, किन्तु वह हमेशा टाल-मटोल करता रहा और बिक्रीनमा का पंजीयन नहीं कराया।

इसी बीच उक्त भूमि पर ध्रुव किशोर ठाकुर एवं डोमनी देवी वार्ड नम्बर 13 निवासी रामानुजगंज के द्वारा जबरन कब्जा कर तार जाली से घेरावा कर उस पर मकान निर्माण कर लिये है। जिसका प्रकरण तहसीलदार रामानुजगंज में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसे तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा विधि विरूद्ध ढंग से बिना पेशी तारीख के बीच में ही प्रकरण को लेकर राजनीति दबाव में आकर निरस्त कर दिया गया है, जिसका अपील वर्तमान में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामानुजगंज के समक्ष लंबित है।

उक्त राशि के वापसी के लिए आशीष उर्फ मंटु गुप्ता के द्वारा कभी आवेदक से अथवा उनके चाचा से मांग नहीं की गई है, बल्कि वह आवेदक के विरोधी व्यक्ति के बहकावे में आकर ब्लैकमेलिंग कर 10 लाख रूपये की मांग की जा रही है, जिससे आवेदक काफी क्षुब्ध है। जबकि आशीष उर्फ मंटु गुप्ता वैधानिक दृष्टि से अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालयीन कार्यवाही कर सकता था, किन्तु वह ऐसा न कर थाना रामानुजगंज के माध्यम से आवेदक को तंग एवं परेशान कर रहा है, जबकि किसी भी दृष्टि से आवेदक के द्वारा रिपोर्ट कर्ता के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किया गया है।


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