सरगुजा
लखनपुर, 8 अक्टूबर। नगर पंचायत लखनपुर में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2005 के तहत निर्मित भवनों के नियमितीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन अधिसूचना 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया गया है।
तथा उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप आवासीय व गैर आवासीय आयोग हेतु परिवर्तन की विकास के प्रकरणों का निराकरण की जा सके, साथ ही 120 वर्ग मीटर के अनाधिकृत आवासीय भवनों के नियमितीकरण के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में प्रावधान अनुसार शुल्क दे होगा अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण हेतु आवेदन प्रारूप एक चेक लिस्ट वह शपथ पत्र के साथ निम्नलिखित और शेष दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे भूमि स्वामी के द्वारा बिजली बिल अथवा संपत्ति कर की रसीद लेआउट भवन अनुज्ञा पंजीकृत इंजीनियर अथवा आर्किटेक्ट से वर्तमान में निर्मित भवन के चारों तरफ का फोटोग्राफ भवन स्थल मानचित्र के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
लखनपुर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रभाकर शुक्ला ने इस संबंध पर बताया कि सभी भूस्वामी से आवेदन लिया जा रहा है शासन के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


