सरगुजा

सुबह 9 से रात 9 बजे तक शहर में भारी वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित
15-Dec-2021 8:34 PM
सुबह 9 से रात 9 बजे तक शहर में भारी वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर,15 दिसंबर।
आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा विवेक शुक्ला के ऑफिस में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं ट्रक मालिक संघ तथा यातायात प्रभारी की उपस्थिति में  निर्णय लिया गया है कि प्रात: 9 से रात्रि 9 बजे तक शहर के अंदर भारी वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे एवं रिंग रोड में भारी वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी तथा रिंग रोड में गैरेज बनाकर वाहनों की रिपेयरिंग करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

यदि उपरोक्त कृत्य करते हुए पाया जाता है तो वाहन मालिक एवं गैरेज संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु पुलिस विभाग की ओर से एक प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। इस अवसर पर ट्रक मालिक संघ के संभागीय अध्यक्ष रविंद्र तिवारी कैट से जुड़े हुए शुभम अग्रवाल रजिंदर सिंह उपस्थित थे।


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