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स्कूली छात्र का अपहरण कर हत्या, 3 को उम्र कैद
15-Nov-2021 7:57 PM
स्कूली छात्र का अपहरण कर हत्या, 3 को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रामानुजगंज,15 नवम्बर। स्कूली बच्चे का अपहरण कर हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा न्यायाधीश ने सुनाई है। उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से फैसला आने के बाद नगर सहित अधिवक्ताओं के बीच हर्ष पैदा हो गई। अतिरिक्त लोक अभियोजक राज्य द्वारा ध्रुव प्रसाद गुप्ता थे।

एक स्कूली बच्चे की अपहरण करके उसके मुंह में पट्टी बांधकर हत्या करते हुए कुछ दिनों तक छुपा कर रखने वाले रामानुजगंज नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 का रहने वाला 20 वर्षीय मोहम्मद इसरार अहमद उर्फ राजा और 19 वर्षीय मोहम्मद शमशेर खान सहित वार्ड क्रमांक 13 के निवासी 18 वर्षीय मोहम्मद साहिल बारी को प्रथम अपर सत्र के न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी ने आजीवन कारावास का दंड दिया है।

अन्य धाराओं पर यह मिली सजा
नगर के स्कूल में पढऩे वाला एक मासूम बच्चा का अपहरण करके 7 लाख रुपये फिरौती मांगने एवं इसकी राशि ना मिलने पर मुंह में पट्टी बांधकर हत्या कर जंगल में छुपाने वाले मोहम्मद इसरार उर्फ राजा, मोहम्मद साहिल बारी और मोहम्मद शमशेर खान को न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 120 बी के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 363 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 201 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं सभी धाराओं में पांच - पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड अदा न किए जाने पर धारा 302 में 30 दिन एवं अन्य उक्त धाराओं में 15 - 15 दिन की कारवास भुगतना पड़ेगा।

घटना दिवस 4 सितंबर 2018 को प्रार्थी अलीमुद्दीन सिद्धकी का पुत्र 14 वर्षीय इजहान अकरम प्रतिदिन के भांति प्रात: 8.30 बजे नगर के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मैं पढ़ाई के लिए जाता था। जब बालक घर वापस नहीं आया तो उसके परिजन आसपास एवं स्कूली मित्रों से पूछताछ करने लगे जो इजहान अकरम के दोस्त उपेंद्र यादव के द्वारा बताया गया कि वह छुट्टी होने के बाद मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 सीएस 1410 में बैठकर गया है तब से वह गायब है जिसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई और तत्कालीन थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दिया था।

तत्पश्चात अन्य लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि मृतक बालक के पिता कई मर्तबा अभियुक्त साहिल बारी को पैसा देकर सहायता करता रहता था जिसका संपर्क आपस में अच्छा हो गया था और घर में आजा-आना जाना भी शुरू हो गया था और यह भी अभियुक्त गण को पता चला था कि मृतक के पिता को स्कॉर्पियो वाहन खरीदना है, जिसके लिए 7 लाख रुपए जमा करके घर में रखे हुए हैं। बस यही वजह थी कि उक्त तीनों अभियुक्त ने इस मासूम वालों को अपहरण करके 7 लाख रुपए के मांग करने लगे थे, नहीं मिलने पर उसको नगर से रामचंद्रपुर रोड पर स्थित तकिया जंगल में ले जाकर उसके मुंह पर दुपट्टा बांधते हुए हत्या कर दिया था, चार दिनों के मशक्कत के बाद पुलिस ने मृतक बालक एवं आरोपियों को पकडऩे में सफलता हासिल किया गया था तत्पश्चात उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने धारा 120 बी, 363, 364 / 34, 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।


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