सरगुजा
अम्बिकापुर,14 अक्टूबर। क्षितिज अपार संभावनाएं अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले नि:शक्त एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत 8 छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के नि:शक्त बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। आर्थिक अभाव एवं नि:शक्तता के कारण मेधावी बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते है। राज्य शासन द्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले नि:शक्त विद्यार्थियों एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नि:शक्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है।


