सरगुजा
अम्बिकापुर, 18 अगस्त। नाबालिग बेटी से रेप के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए उस पर एक हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार लखनपुर थाना क्षेत्र की इस घटना में आरोपी रहा व्यक्ति मिस्त्री का काम करता था। पत्नी द्वारा छोड़े जाने पर वह ससुराल में अपनी छोटी पुत्री के साथ रहने लगा, जहां विवाद पर एक दिन उसने ससुर की हत्या कर दी और पांच वर्ष जेल में रहा। जेल से छूटकर वह फिर से ससुराल आ गया और वहां पर अपनी ही नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखने लगा तथा उससे रेप कर दिया।
इसकी जानकारी पर नाबालिग के बड़े पिता ने पंचायत बुलाई, परन्तु वहां से भी कोई सहायता नहीं मिली तो नाबालिग ने मामले की शिकायत थाने में की। जिस पर पुलिस ने मामले में आरोपी के विरुद्ध बलात्कार का अपराध दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां पर चली सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


